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Sehore: सौतेली बेटी का रेप करने वाले पापी पिता को आजीवन कारावास
Thu, 16 Jun 2022 12:55 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 16 Jun 2022 12:55 PM IST
सार
सौतेली बेटी से दुष्कृत्य करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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- फोटो : istock
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विस्तार
सीहोर में बीते साल सौतेली बेटी से दुष्कृत्य करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त सुमेर सिंह पिता मानसिंह (40) निवासी ग्राम मजा मंडी आता गोपालपुर जिला सीहोर पर आरोप था कि उसने अपनी ही सौतेली बेटी से रेप किया है। सुनवाई और सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अपर न्यायाधीश नसरुल्लागंज वैभव सक्सेना ने सुमेर सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार का अर्थदंड साथ ही अन्य धारा में तीन साल कैद और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है।
अभियोजन के अनुसार पिछले साल 4 जून को पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी दो बेटी एवं एक बेटा है। अभियोत्री सबसे बड़ी है। मेरी पहली शादी हिम्मत सिंह के साथ हुई थी वह शराब पीकर आये दिन मारपीट करता था। इस कारण मैंने उससे तलाक ने लिया। मंजाखेड़ी में मेरे मामा की लड़की परेउ बाई की शादी हुई है। इस कारण यहा मेरा आना-जाना था। सुमेर सिंह बहन के ससुराल पक्ष का रिश्तेदार है। जब अभियोक्ती एक साल की थी तभी का मैं व सुमेर सिंह आपसी सहमति से साथ रहने लगे थे।
अभियुक्त से फरियादिया को एक एक पुत्री है। घटना दिनांक 10 मार्च 2021 को शाम करीब 6 बजे जब फरियादिया मजदूरी करके लौटी तो मेरी बेटी घर पर रोती हुई मिली। रोने का कारण पूछा तो उसने बताया की आज दोपहर तीन बजे पापा जबरदस्ती अपने साथ खेत लेकर गये थे और खेत पर ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया। रिपोर्ट पर गोपालपुर में अपराध पंजीबद्ध कर बाद विवेचना उपरांत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा सुनाई।
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मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त सुमेर सिंह पिता मानसिंह (40) निवासी ग्राम मजा मंडी आता गोपालपुर जिला सीहोर पर आरोप था कि उसने अपनी ही सौतेली बेटी से रेप किया है। सुनवाई और सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अपर न्यायाधीश नसरुल्लागंज वैभव सक्सेना ने सुमेर सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार का अर्थदंड साथ ही अन्य धारा में तीन साल कैद और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है।
अभियोजन के अनुसार पिछले साल 4 जून को पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी दो बेटी एवं एक बेटा है। अभियोत्री सबसे बड़ी है। मेरी पहली शादी हिम्मत सिंह के साथ हुई थी वह शराब पीकर आये दिन मारपीट करता था। इस कारण मैंने उससे तलाक ने लिया। मंजाखेड़ी में मेरे मामा की लड़की परेउ बाई की शादी हुई है। इस कारण यहा मेरा आना-जाना था। सुमेर सिंह बहन के ससुराल पक्ष का रिश्तेदार है। जब अभियोक्ती एक साल की थी तभी का मैं व सुमेर सिंह आपसी सहमति से साथ रहने लगे थे।
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अभियुक्त से फरियादिया को एक एक पुत्री है। घटना दिनांक 10 मार्च 2021 को शाम करीब 6 बजे जब फरियादिया मजदूरी करके लौटी तो मेरी बेटी घर पर रोती हुई मिली। रोने का कारण पूछा तो उसने बताया की आज दोपहर तीन बजे पापा जबरदस्ती अपने साथ खेत लेकर गये थे और खेत पर ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया। रिपोर्ट पर गोपालपुर में अपराध पंजीबद्ध कर बाद विवेचना उपरांत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा सुनाई।
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