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सीहोर: डायवर्शन कराया नहीं और कृषि भूमि पर बनाने लगा था कॉलोनी, कोर्ट ने सुनाई तीन साल कैद की सजा
Thu, 31 Mar 2022 04:33 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 31 Mar 2022 04:33 PM IST
सार
सीहोर अदालत ने एक मामले में कृषि भूमि का डायवर्शन कराए बिना कॉलोनी का निर्माण करने वाले अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ये फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनोज कुमार भाटी आष्टा ने सुनाया।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
कृषि भूमि का डायवर्शन कराए बिना कॉलोनी का निर्माण करने वाले अभियुक्त को सीहोर अदालत ने 3 वर्ष का कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ये फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनोज कुमार भाटी आष्टा ने सुनाया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, महेन्द्र सितोले ने बताया कि भूमि खसरा क्र 2,3,4 ,5,6/1क1/1 रकबा 0.202 हैक्टेयर भूमि व खसरा क्र 2,3,4,5,6/1/5ख, रकबा 0.082 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में माणकचंद साहू पिता सुंदरलाल साहू के नाम दर्ज हैं। उपरोक्त भूमि को माणकचंद साहू द्वारा छोटे-छोटे भूखंड बनाकर विक्रय कर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। भूमि का डायवर्शन एवं कॉलोनी निर्माण के संबंध में वैध अनुमति नहीं ली गई थी। इस संबध में जाच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा ने आदेश पारित कर माणकचंद साहू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित किया गया था। इस पर से थाना आष्टा में धारा 420 भादंवि एवं 61घ मप्र पंचायत राज अधिनियम 1993 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनोज कुमार भाटी आष्टा, सीहोर ने अभियुक्त माणकचंद साहू निवासी मेवाड़ा कॉलोनी आष्टा को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, महेन्द्र सितोले ने बताया कि भूमि खसरा क्र 2,3,4 ,5,6/1क1/1 रकबा 0.202 हैक्टेयर भूमि व खसरा क्र 2,3,4,5,6/1/5ख, रकबा 0.082 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में माणकचंद साहू पिता सुंदरलाल साहू के नाम दर्ज हैं। उपरोक्त भूमि को माणकचंद साहू द्वारा छोटे-छोटे भूखंड बनाकर विक्रय कर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। भूमि का डायवर्शन एवं कॉलोनी निर्माण के संबंध में वैध अनुमति नहीं ली गई थी। इस संबध में जाच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा ने आदेश पारित कर माणकचंद साहू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित किया गया था। इस पर से थाना आष्टा में धारा 420 भादंवि एवं 61घ मप्र पंचायत राज अधिनियम 1993 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनोज कुमार भाटी आष्टा, सीहोर ने अभियुक्त माणकचंद साहू निवासी मेवाड़ा कॉलोनी आष्टा को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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