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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sagar News ›   Sagar: Life imprisonment to brother-in-law in the case of brother-in-law's murder.

Sagar: साले की हत्या के मामले में जीजा को आजीवन कारावास, शादी समारोह में विवाद के बाद उतारा था मौत के घाट

Wed, 12 Jun 2024 10:20 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, सागर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, सागर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 12 Jun 2024 10:20 PM IST
सार

सागर में साले की हत्या करने वाले जीजा को अब सारी उम्र जेल में रहना होगा। कोर्ट ने उसे दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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Sagar: Life imprisonment to brother-in-law in the case of brother-in-law's murder.
जेल में बंद (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : iStock

विस्तार

सागर जिले रहली में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साले के कत्ल के मामले में आरोपी जीजा को दोषी करार दिया है। उसे सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
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शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने बताया कि मृतक भगवानदास पटेल अपनी बहन अनिता और जीजा बाबूलाल निवासी चिलोंन थाना नोहटा जिला दमोह के साथ रहली की बलेह चौकी के ग्राम महुआ सेमरा शादी समारोह में शामिल होने गया था। जहां 22 अप्रैल 2019 को रात्रि दो बजे भगवान दास पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के गले, पैर और गुदाद्वार में चोटों के निशान थे। जांच में पता चला कि उसकी हत्या की गई है।
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घटना में मृतक के परिजनों ने जीजा पर संदेह व्यक्त किया था। परिजनों ने बताया कि आरोपी बाबूलाल अपने साले भगवानदास पटेल को अपने साथ ले गया था। पुलिस ने जब मामले की परतें खंगाली तो साफ हो गया कि उसके जीजा बाबूलाल ने उसकी हत्या की है। जब बाबूलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। 
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मेमोरंडम कथन एवं परिजनों के कथनों और साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश द्वारा आरोपी बाबूलाल पटेल को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने की।
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