फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Rewa News ›   Rewa: Farm owner who dug borewell of death arrested, case of culpable homicide registered

Rewa: मौत का बोरवेल खोदने वाला खेत का मालिक गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

Mon, 15 Apr 2024 07:14 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, रीवा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, रीवा Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 15 Apr 2024 07:14 PM IST
सार

पुलिस ने उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है जिसने अपने खेत में मौत का बोरवेल खोदकर रखा था। पुलिस प्रशासन ने बृजेंद्र हीरामणि मिश्रा के खिलाफ गैर इरादातन हत्या की धारा 304 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध उसे गिरफ्तार कर लिया है। 

विज्ञापन
Rewa: Farm owner who dug borewell of death arrested, case of culpable homicide registered
रीवा में मयंक आदिवासी की बोरिंग के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रीवा जिले के त्योंथर स्थित मनिका गांव में बोरवेल में गिरने के बाद 6 वर्षीय मयंक की मौत के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को खेत मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दो अफसरों को निलंबित किया जा चुका है। 
विज्ञापन


बता दें कि तीन दिन पूर्व 6 वर्षीय मासूम मयंक खेत में खेलते वक्त खुले बोरवेल में जा गिर गया था, जिसके बाद 46 घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाया गया था, लेकिन इसके बाबजूद बोरवेल में फंसे मयंक की जान नहीं बचाई जा सकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए जनपद सीईओ सहित पीएचई विभाग में पदस्थ SDO को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। अब जिस खेत में बोरवेल था, उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 
विज्ञापन


बता दें कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे 6 वर्षीय मासूम बच्चा मयंक आदिवासी घर से कुछ दूर गेहूं के खेत में अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, इसी दौरान वह खेत में खुले एक बोरवेल में जा गिरा था। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन दी थी। प्रशासनिक टीम ने SDERF और NDRF की टीम को मौके पर बुलाया था। 46 घंटे चले बचाव कार्य के बाद मयंक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी।  
विज्ञापन
विज्ञापन


घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने रविवार को बडा एक्शन लिया था। उन्होंने जनपद सीईओ राहुल पाण्डेय और त्योंथर पीएचई SDO आनंद तिवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। वहीं मामले पर अब पुलिस ने उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है जिसने अपने खेत में मौत का बोरवेल खोदकर रखा था। पुलिस प्रशासन ने बृजेंद्र हीरामणि मिश्रा के खिलाफ गैर इरादातन हत्या की धारा 304 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस धारा के तहत आरोपी को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारवास तक की सजा हो सकती है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने किसान और अन्य लोगों से अपील की है कि वे बोरवेल को खुला न छोड़ें अगर ऐसा करना पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed