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मध्यप्रदेश: ओबीसी कोटा बढ़ाने के अध्यादेश पर जारी रहेगी रोक, रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार

Fri, 03 Sep 2021 03:55 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, जबलपुर
एजेंसी, जबलपुर Published by: देव कश्यप Updated Fri, 03 Sep 2021 03:55 AM IST
सार

  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट 20 सितंबर से शुरू करेगा अंतिम सुनवाई

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Prohibition on ordinance to increase OBC quota in Madhya Pradesh will continue
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले अध्यादेश से रोक हटाने से इनकार कर दिया है। सरकार के एडवोकेट जनरल पीके कौरव ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने आरक्षण की सीमा को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले अध्यादेश से रोक हटाने का आग्रह किया था।

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राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से कहा था कि अध्यादेश पर 19 मार्च, 2019 के स्थगन आदेश के कारण सरकारी भर्तियों और स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स में दाखिले पर असर पड़ा है। कौरव ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस वीके शुक्ला की खंडपीठ ने बुधवार को कहा था, वह अध्यादेश का विरोध करने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 20 सितंबर से करेगी।
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याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य सांघी ने कहा कि अध्यादेश से राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण बढ़कर 63 फीसदी हो जाता, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित सीमा 50 फीसदी से कहीं अधिक है।

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