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Omkareshwar: मोरटक्का पुल से 20 टन और 6 चक्के से अधिक के वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी, खंडवा कलेक्टर का आदेश
Fri, 10 Oct 2025 10:17 AM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओंकारेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओंकारेश्वर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 10 Oct 2025 10:17 AM IST
सार
मोरटक्का पुल से 20 टन से अधिक क्षमता के वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई जिला खंडवा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ये आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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मोरटक्का पुल से अब 20 टन से अधिक क्षमता के वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ओंकारेश्वर के समीप स्थित मोरटक्का पुल से अब 20 टन से अधिक क्षमता के वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। खंडवा के कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन इकाई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिली रिपोर्टों के आधार पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
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खंडवा जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केंद्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद अब इस मार्ग पर 20 टन वजन और 6 चक्के से अधिक के भारी वाहन नहीं गुजर सकेंगे। वहीं, जिला कलेक्टर के जारी किए आदेश के अनुसार अब बुरहानपुर की ओर से खंडवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खंडवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हए एबी रोड़ तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह इंदौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खंडवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।
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आवश्यक सेवा के वाहन रहेंगे आदेश से मुक्त
इधर, जारी आदेश के बाद जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंधात्मक आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इनमें राष्ट्रहित की सार्वजनिक निर्माणाधीन परियोजनाओं में संलग्न एन.एच.ए.आई, एम.पी.आर.डी.सी. रेल्वे में संलग्न वाहन, दुग्ध वाहन, फायर बिग्रेड, इमरजेंसी सेवा में संलग्न वाहन, आर्मी के वाहन, विद्युत कंपनी के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी. और पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन में लगे 20 किलो लीटर की भंडारण क्षमता तक के वाहन, यात्री बसें, खाद परिवहन में संलग्न वाहन और अति आवश्यक सेवाओं में संलग्न वाहन शामिल हैं।
मोरटक्का पुल से निकलते भारी वाहन
- फोटो : फाइल फोटो
बता दें कि कुछ दिन पहले ही इंदौर-खंडवा इच्छापुर सड़क राष्ट्रीय मार्ग मोरटक्का खेड़ीघाट नर्मदा नदी पर बने पुल पर से निकलने की अनुमति दी गई थी। लगातार हादसों में कई लोगों की मौत और जाम लगने लगा था। 70 वर्ष पूर्व बने पूल की हालत खस्ता होते देख स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है।
