फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ointment of relief on wounds: On completion of 23 years, you will get ten lakh rupees, government will pay school fees

जख्मों पर राहत का मरहम: 23 वर्ष पूरे होने पर मिलेंगे दस लाख रुपए, स्कूल की फीस भरेगी सरकार

Sat, 06 Nov 2021 04:28 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: रवींद्र भजनी Updated Sat, 06 Nov 2021 04:28 PM IST
सार

कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों का हाथ सरकार ने थामा है। इन्हें थोड़ी राहत देने की कोशिश की जा रही है ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो थोड़ी आॢथक मदद मिल सके।
 

विज्ञापन
Ointment of relief on wounds: On completion of 23 years, you will get ten lakh rupees, government will pay school fees
शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के साथ दिवाली मनाई। इन बच्चों ने कोविड की वजह से अपने माता-पिता को खोया था। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना महामारी दूसरी लहर कई परिवारों को कभी न भरने वाला जख्म दे गई। किसी के सिर से पिता का साया उठा तो किसी की मां का आंचल छिन गया। किसी के हाथ की कलाई सूनी हुई तो किसी का भाई चला गया। ऐसे भी परिवार हैं जहां कोई नहीं बचा और बच्चों को छोडक़र पूरा परिवार काल कवलित हो गया। अब इन अनाथ बच्चों का हाथ सरकार ने थामा है। इन्हें थोड़ी राहत देने की कोशिश की जा रही है ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो थोड़ी आॢथक मदद मिल सके।
विज्ञापन


दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में सहारा दिया जाएगा। इस योजना के लिए मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे।
विज्ञापन


इस तरह मिलेगी आर्थिक मदद
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपए के कॉर्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कॉर्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


स्कूल की फीस वहन करेगी सरकार
योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफॉर्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जाएगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेशित किया जाएगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित किया जाएगा।


नहीं रहेगी प्रमाण पत्र की बाध्यता
योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जाएगी। योजना में माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है लेकिन कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किए जाने पर ही बच्चे को लाभान्वित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed