हनुमानजी को बनाया डिफाल्टर, भेजा 4.33 लाख के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस
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बिहार के आरा जिले में एक अजीबोगरीब वाक्या सामने आया है, यहां नगर निगम ने भगवान हनुमान को डिफाल्टर घोषित करते हुए उन्हें 4.33 लाख प्रोपर्टी टैक्स भरने का नोटिस भेजा है। मामला सामने आने के बाद अब निगम प्रशासन अपना पल्ला झाडने में लगा है। मेयर का कहना है कि नोटिस भगवान हनुमान को नहीं बड़ा हनुमानगढ़ी ट्रस्ट को भेजा गया है।
जानकारी के अनुसार बिहार के आरा जिले में बड़ी मठिया में हनुमानजी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के आसपास हनुमानजी के तीन बड़े होर्डिंग लगे हैं। इन्हीं होर्डिंग पर नगर निगम का 4.33 लाख का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है। अब इसी बकाये की वसूली के लिए निगम ने कमर कस ली है। जिसमें सबसे पहले निशाने पर आए हैं हनुमानजी।
निगम के रजिस्टर में बकायेदार के रूप में बड़ी मठिया के हनुमानजी का नाम दर्ज है। इसलिए निगम अफसरों ने हनुमानजी को डिफाल्टर घोषित करते हुए उनके नाम नोटिस भेजकर 4.33 लाख बकाया चुकाने की मांग की है।
टैक्स नहीं भरने पर नाम सावर्जनिक करने की धमकी
निगम प्रशासन का कहना था कि पूर्व में भी दो बार नोटिस भेजा गया था लेकिन बकाये का भुगतान नहीं किया गया। अब तीसरी बार नोटिस भेजते हुए निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो शहर में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाकर उनका नाम सार्वजनिक किया जाएगा।
निगम के इस नोटिस के बाद मामला चर्चा में आया तो निगम प्रशासन सफाई देने में जुट गया है। मेयर सुनील कुमार ने सफाई दी कि नोटिस बड़ी मठिया हनुमानजी ट्रस्ट को भेजा गया है भगवान हनुमान जी को नहीं।
बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश के भिंड और बेगुसराय में भी ऐसा ही मामला सामने आया है जहां नगर पालिका प्रशासन ने भगवान हनुमानजी को नोटिस भेजकर अपना मंदिर हटाने का निर्देश दिया था। हनुमानजी पर आरोप था कि उनके मंदिर ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है।
