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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   MP News: Two years after IAS Arvind Joshi's death, ITAT dismisses IT disproportionate assets case

MP News: आईएएस अरविंद जोशी की मौत के बाद आयकर असेसमेंट खारिज, अब फिर से होगा कर निर्धारण

Wed, 29 Nov 2023 08:08 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Wed, 29 Nov 2023 08:08 PM IST
सार

1979 बैच के आईएएस अफसर अरविंद जोशी और उनकी आईएएस पत्नी टीनू जोशी के भोपाल स्थित आवास पर आयकर विभाग ने फरवरी 2010 में छापा मारा था। यहां से आयकर विभाग को बेहिसाब संपत्ति मिली थी।

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MP News: Two years after IAS Arvind Joshi's death, ITAT dismisses IT disproportionate assets case
अरविंद जोशी (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आयकर छापे में 350 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिलने के बाद बर्खास्त किए गए रिटायर्ड आईएएस अरविंद जोशी की मौत के दो साल बाद आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) ने उनके खिलाफ आयकर विभाग के पूर्व में किए गए असेसमेंट (कर निर्धारण) को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद अब आयकर विभाग नए सिरे से कर निर्धारण करेगा। 

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यह फैसला आईटीएटी ने सुनाया तो सात नवंबर को था, लेकिन रविवार को फैसले की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की गई। दिवंगत अरविंद जोशी के सीए विनोद जोशी ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने पूर्व में जारी टैक्स असेसमेंट ऑर्डर को रि-असेसमेंट के लिए कर निर्धारण अधिकारी के पास वापस भेजा है। यह सामान्य प्रक्रिया है। इस केस में अरविंद जोशी तथा आयकर विभाग दोनों की तरफ से अलग-अलग अपील दायर की गई थी। सात साल में 14 अपील दायर की थीं। इसमें दोनों की तरफ से सात-सात अपीलें लगी थी, जिनको भी अपीलीय ट्रिब्यूनल ने कर निर्धारण अधिकारी के पास भेज दिया है। अब नए सिर से कर निर्धारण होगा। यदि इस पर अरविंद जोशी के उत्तराधिकारी को आपत्ति होती है तो वे दोबारा अपील में जा सकते हैं या जो टैक्स बनता है उसका भुगतान कर मामले को खत्म कर सकते हैं।
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बता दें, 1979 बैच के आईएएस अफसर अरविंद जोशी और उनकी आईएएस पत्नी टीनू जोशी के भोपाल स्थित आवास पर आयकर विभाग ने फरवरी 2010 में छापा मारा था। यहां से आयकर विभाग को बेहिसाब संपत्ति मिली थी। इसका आकलन करीब 350 करोड़ रुपये किया गया था। इस मामले में सरकार ने दोनों आईएएस अधिकारी को निलंबित कर उनकी जांच पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच से कराई थी। इस मामले में अरविंद जोशी की अप्रवासी भारतीय बहनों को भी आरोपी बनाया गया था। कुछ अन्य लोग भी आरोपी थे। आयकर विभाग की जांच में आय के मुकाबले उनकी संपत्ति 3150% अधिक थी। इस पर आयकर विभाग द्वारा किए कर आकलन को अरविंद जोशी ने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तभी चार मार्च 2022 को 68 वर्ष की उम्र में अरविंद जोशी की मौत हो गई। इसके 10 माह बाद उनकी मां की भी मौत हो गई। 2021 में मामले में आरोपी उनकी बहन आशा जोशी की भी मौत हो गई। इस समय इस मामले में आरोपी उनके पिता 98 वर्षीय एचएम जोशी और पत्नी टीनू जोशी ही हैं, जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
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आयकर विभाग ने 25 स्थगन लिए
ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग पर भी नाराजगी जताई, जिसने इस मामले की सुनवाई के दौरान 25 बार स्थगन लिए। यह दुर्लभ मामला है, जहां ट्रिब्यूनल ने जोशी के पक्ष में एकतरफा आदेश सुनाया है। साथ ही आयकर विभाग के अधिकारियों और वकीलों की बार-बार अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए हैं।

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