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MP News: भोपाल कलेक्टर के निरीक्षण में अनुपस्थित दो चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस
Tue, 21 Nov 2023 06:55 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 21 Nov 2023 06:55 PM IST
सार
भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह के निरीक्षण में दो चिकित्सक अनुपस्थित मिलने पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद भोपाल कलेक्टर ने सरकारी संस्थाओं का औचक निरीक्षण तेज कर दिया है। सोमवार को शिक्षकों पर कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को दो चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद का भ्रमण किया गया था। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद बैरसिया जिला भोपाल में पदस्थ बसंत श्रीवास्तव नेत्र सहायक और संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंकित श्रीवास्तव अपने कर्तव्य से बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर को ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त चिकित्सक प्राय: अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।
कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद बैरसिया के नेत्र सहायक बसंत श्रीवास्तव को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा है। सूचना पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उक्त कृत्य (म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1966 नियम 14 (3) के अनुकूल न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। प्रति उत्तर समय-सीमा में प्राप्त न होने अथवा समाधान कारक न पाए जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध (म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1966 नियम 14 (3) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद बैरसिया के संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंकित श्रीवास्तव भी कलेक्टर आशीष सिंह के भ्रमण के दौरान अपने कर्तव्य से बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए गए थे। उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद बैरसिया के नेत्र सहायक बसंत श्रीवास्तव को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा है। सूचना पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उक्त कृत्य (म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1966 नियम 14 (3) के अनुकूल न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। प्रति उत्तर समय-सीमा में प्राप्त न होने अथवा समाधान कारक न पाए जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध (म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1966 नियम 14 (3) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद बैरसिया के संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंकित श्रीवास्तव भी कलेक्टर आशीष सिंह के भ्रमण के दौरान अपने कर्तव्य से बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए गए थे। उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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