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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   MP News: EOW raids on Anil Martin's premises in Bhopal and Chhindwara

Bhopal News: छिंदवाड़ा और भोपाल में EOW की चर्च पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी, दस्तावेज जब्त किए

Thu, 10 Nov 2022 06:32 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 10 Nov 2022 06:32 PM IST
सार

ईओडब्ल्यू ने दी इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश सोसायटी की संस्था के कर्मचारियों ने पीएफ की राशि काटने के बावजूद जमा नहीं करने करने के मामले में भोपाल और छिंदवाड़ा में जांच की गई। एजेंसी ने कोर्ट के आदेश पर की कार्रवाई में गबन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए है। 

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MP News: EOW raids on Anil Martin's premises in Bhopal and Chhindwara
ईओडब्ल्यू के भोपाल और छिंदवाड़ा में छापेमारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई (ईओडब्ल्यू) भोपाल की टीम ने गुरुवार छिंदवाड़ा व भोपाल में 6 स्थानों पर तलाशी के लिये छापे मारे। यह कार्रवाई छिंदवाड़ा स्थित ’’दी इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन म. सोसायटी के पदाधिकारियों के ठिकानों और सोसायटी के मुख्यालय पर की गई। ईओडब्ल्यू ने न्यायालय द्वारा जारी वारंट के तहत तलाशी ली गई।  
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ईओडब्ल्यू ने ’’दी इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन म.प्र’’ के छिंदवाड़ा निवासी अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सुक्का, सचिव नितिन सहाय, पूर्व कोषाध्यक्ष बसन्त कुमार, कोषाध्यक्ष एसपी दिलराज तथा भोपाल निवासी उपाध्यक्ष अनिल मार्टिन के आवास के अतिरिक्त सोसायटी के छिन्दवाड़ा स्थित मुख्य कार्यालय की तलाशी ली।
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सोसायटी के कर्मचारियों ने पदाधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उनके वेतन से भविष्य निधि की राशि कई वर्षो से काटी जा रही है, लेकिन इसे कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में पिछले 13 वर्षो से जमा नही किया गया। ना ही संस्था का अंशदान जमा किया गया व इस प्रकार लगभग 4 से 5 करोड़ रूपये का गबन किया गया है। ईओडब्ल्यू द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंम्भ की है।
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ईओडब्ल्यू की जांच सामने आया कि ’’दी इवेंजलिकल लूथरन चर्च म.प्र’’ के पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 से उनके मुख्यालय के अन्तर्गत पदस्थ कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ की राशि काटी, लेकिन यह राशि ईपीएफ खाते में जमा नही की गई। वेतन से काटी गई राशि के अतिरिक्त सोसायटी को संस्था की ओर से अंशदान भी जमा करना होता है जो जमा नही किया गया है। ईपीएफ खातेधारी को जीवन बीमा संबंधी सुविधा प्राप्त होती है। जिसके लिये नियमित रूप से ईपीएफ अंशदान जमा करना होता है।


सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा ईपीएफ का अंशदान जमा न किये जाने के कारण कोविड-19 महामारी व अन्य कारणों से मृत कर्मचारियों के परिजनों को बीमा राशि भी प्राप्त नही हुई है। सोसायटी के रिटायर्ड कर्मचारियों को नियमानुसार ईपीएफ फण्ड का भुगतान नही किया गया है। सोसायटी के मुख्य कार्यालय की तलाशी पर गबन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जप्त किये गये है।
 
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