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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   MP News: 20 years imprisonment to the person who looted the dignity of a minor on the pretext of marriage

MP News: शादी का झांसा देकर नाबालिग की अस्मत लूटने वाले को 20 साल की कैद, कई बार किया था दुष्कर्म

Wed, 26 Apr 2023 04:55 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 26 Apr 2023 04:55 PM IST
सार

सतना में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई गई है। उसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया था। 

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MP News: 20 years imprisonment to the person who looted the dignity of a minor on the pretext of marriage
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मध्यप्रदेश के सतना जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी करार देकर सजा सुनाई है। उसे 20 साल का कारावास दिया गया है। दोषी ने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया था। 
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एडीपीओ मनीष पांडेय ने पीड़िता का पक्ष रखा। पीड़िता ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई कि वह बड़े पिता की दुकान से तंबाकू लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में प्रकाश कोल अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता ने विरोध किया और कहा कि शादी की बात बोलकर दो बार पहले भी दुष्कर्म कर चुके हो। पीड़िता किसी तरह छूटकर घर पहुंची और परिजनों को घटना जानकारी दी।
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पुलिस ने शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच के बाद कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया। अदालत ने विचारण के बाद अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त प्रकाश कोल पिता रामसहाय (22) निवासी सिंधौली रामपुर बाघेलान को धारा 354 के तहत दो साल की सजा, एक हजार अर्थदंड, धारा 376-2-एन के तहत 20 साल की सजा व एक हजार अर्थदंड, पॉक्सो की धारा 7-8 के तहत पांच साल की सजा, एक हजार जुर्माना, पॉक्सो की धारा 5-6 के तहत 20 साल की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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