व्यापम :एमपी सरकार ने मानी हार, व्हिसल ब्लोअर का तबादला किया निरस्त
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व्यापम घोटाले में व्हिसल ब्लोअर की भूमिका निभाने वाले डॉ. आनंद राय और उनकी पत्नी डॉ. गौरी राय का तबादला करने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने हार मान ली है।
सरकार ने राय दंपति का इंदौर से अन्यत्र किया गया तबादला निरस्त कर दिया है। डॉ. राय ने इस मामले में सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अर्जी लगाई थी।
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसमें महाधिवक्ता रविश अग्रवाल ने कोर्ट से कहा कि सरकार राय दंपति के तबादले आदेश निरस्त कर दोनों की पोस्टिंग वापस इंदौर करने को तैयार है।
वेतन भी जारी किया
सरकार के इस जवाब के बाद कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए डॉ. राय के रुके हुए वेतन को शीघ्र जारी करने का निर्देश भी दिया। डॉ. आनंद राय व्यापम मामले में लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उ
नकी मूल पोस्टिंग धार में थी, लेकिन वह इंदौर स्थित स्वास्थ्य विभाग के एक केंद्र से अटैच थे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाने के बाद अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें वापस धार भेज दिया गया था।
इसी तरह उनकी पत्नी को इंदौर से उज्जैन और अंत में धार पदस्थ कर दिया गया था। डॉ. राय ने कोर्ट में एक शपथ पत्र पेश कर मुख्यमंत्री पर उन्हें धमकाने और प्रलोभन देने का आरोप भी लगाया था।
