फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Morena News ›   If there is joyous firing at wedding FIR will be filed against parents of bride and groom in Morena

Morena: चंबल में स्टेटस सिंबल पर लगाम, शादी में हर्ष फायरिंग हुई तो दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता पर होगी FIR

Mon, 21 Nov 2022 02:39 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: अरविंद कुमार Updated Mon, 21 Nov 2022 02:39 PM IST
सार

मध्यप्रदेश में मुरैना जिले के तहत आने वाले चंबल एरिया में स्टेटस सिंबल पर लगाम लगाया गया है। इसके तहत यदि शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग हुई तो दुल्हा-दुल्हन के माता-पिता पर एफआईआर दर्ज होगी।

विज्ञापन
If there is joyous firing at wedding FIR will be filed against parents of bride and groom in Morena
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुरैना जिले के चंबल में रायफल के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। जिला कलेक्टर ने शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में धारा-144 लागू कर दी है। साथ ही शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों को बुलाकर ADM नरोत्तम भार्गव और ASP राय सिंह नरवरिया ने सख्त हिदायत दी है कि यदि शादी-समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का कोई मामला सामने आया तो संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सभी गार्डन संचालकों निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने यहां सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, चंबल अंचल में शादी-समारोह के दौरान हर साल हर्ष फायरिंग में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। इसलिए नवागत कलेक्टर अंकित अष्ठाना ने इसे गंभीरता से लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ली। बैठक में एएसपी राय सिंह नरवरिया और एडीएम नरोत्तम भार्गव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान एडीएम ने गार्डन संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई जबरन हर्ष फायरिंग करता है तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस या जिला प्रशासन को दी जाए।

विज्ञापन

If there is joyous firing at wedding FIR will be filed against parents of bride and groom in Morena
बैठक करते हुए अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए धारा-144 लागू की गई है। यदि किसी भी गार्डन से हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती है, तो संबंधित गार्डन संचालक के साथ वर-बधू पक्ष के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि, चंल अंचल में शादी समारोह के दौरान रायफल होना एक बहुत ही प्रतिष्ठा की बात मानो जाती है। कंधे पर बंदूक टांगकर बारात में जाना, यहां के लोगों का शौक ही नहीं है, बल्कि वे इसे अपना स्टेटस भी मानते हैं। बिना रायफल धारी के बारात भी सूनी मानी जाती है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed