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Madhya Pradesh: बिना जमीन वाले मंदिरों के पुजारियों को हर माह 5 हजार रुपये मिलेंगे, आदेश 1 मई से लागू
Fri, 27 May 2022 05:30 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 27 May 2022 05:30 PM IST
सार
मध्य प्रदेश सरकार बिना जमीन वाले मंदिरों के पुजारियों को हर माह 5 हजार रुपये देगी। इस संबंध में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई को भोपाल में एक कार्यक्रम में की थी।
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मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें बिना जमीन वाले मंदिरों के पुजारियों को हर माह 5 हजार रुपये देने की बात है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई को भोपाल में एक कार्यक्रम में की थी।
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के उप सचिव पुष्पा कुलेश की तरफ से आदेश जारी किए गए। जिसके अनुसार जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं, जिन मदिरों के पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए। इसके अलावा जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए। साथ ही जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। यह आदेश 1 मई 2022 से प्रभावशील होगा।
बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई को भोपाल के गुफा मंदिर में अक्षय उत्सव कार्यक्रम में भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची मूर्ति के अनावरण के अवसर पर पुजारियों को 5 हजार रुपये मानदेय देने का ऐलान किया था।
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धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के उप सचिव पुष्पा कुलेश की तरफ से आदेश जारी किए गए। जिसके अनुसार जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं, जिन मदिरों के पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए। इसके अलावा जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए। साथ ही जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। यह आदेश 1 मई 2022 से प्रभावशील होगा।
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बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई को भोपाल के गुफा मंदिर में अक्षय उत्सव कार्यक्रम में भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची मूर्ति के अनावरण के अवसर पर पुजारियों को 5 हजार रुपये मानदेय देने का ऐलान किया था।
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