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मध्यप्रदेश सरकार में सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरी, शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू

Tue, 02 Jul 2019 10:18 PM IST
अमर शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 02 Jul 2019 10:18 PM IST
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Madhya Pradesh implements 10 reservation for poor in general category in jobs and education
कमलनाथ - फोटो : PTI
मध्यप्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिये हैं।
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मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रेमचंद मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकेगा, जिनकी सभी स्रोतों से आय आठ लाख रूपये सालाना से ज्यादा न हो, जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि ना हो, नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट मकान/फ्लैट और नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो।
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गौरतलब है कि संसद में हाल ही में पारित 124वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिये सामान्य वर्ग के गरीबों के लिये नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जिसे कई राज्यों ने लागू कर दिया है।
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