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बच्ची से लगातार दुष्कर्म के आरोप में तीन को आजीवन कारावास
Sat, 02 Nov 2019 07:29 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,मध्य प्रदेश
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Published by: Trainee Trainee
Updated Sat, 02 Nov 2019 07:29 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
पांच साल की बच्ची के लगातार शारीरिक शोषण के आरोप में ग्वालियर की एक कोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ दोषियों पर 99 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
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पब्लिक प्रासीक्यूटर अनिल मिश्रा ने बताया कि विशेष जज अर्चना सिंह ने अपने फैसले में बच्ची की बहन, जीजा और उसके एक पड़ोसी को पोक्सो एक्ट (बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण का प्रावधान) के तहत आजीवन कारवास और 99 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। जज ने आर्थिक दंड की धनराशि में से 75 हजार रुपये पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।
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अनिल मिश्रा ने अनुसार ग्वालियर जिले के महाराजपुर में 20 अप्रैल,2017 को यह केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज किए जाने के दौरान बच्ची की उम्र महज पांच वर्ष थी। माता-पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से अपनी बड़ी बहन और जीजा के साथ रहती थी। उन्होंने कहा कि पीड़िता की बहन के उकसाने पर पीड़िता के जीजा और उसके 55 वर्षीय पड़ोसी ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया।
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