फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Khargone News ›   Khargone News: youth and his mother who raped minor for 15 days sentenced to 20 years each

Khargone News: नाबालिग से 15 दिन तक दुष्कर्म करने वाले युवक और उसकी मां को 20-20 साल की सजा, जानें मामला

Fri, 17 May 2024 08:19 AM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन Published by: उदित दीक्षित Updated Fri, 17 May 2024 08:19 AM IST
सार

जिला अभियोजन अधिकारी सरिता चौहान ने बताया कि पहली बार ऐसा साक्ष्य आया है कि न्यायालय ने धारा 368 में आरोपी के साथ उसकी मां को भी दोषी माना और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उसे सजा दी। इस एक्ट में संरक्षण करने वाले को भी सजा देने का प्रावधान है।  

विज्ञापन
Khargone News: youth and his mother who raped minor for 15 days sentenced to 20 years each
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और फिर 15 दिनों तक घर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। यही नहीं, आरोपी की मां को भी इस मामले में 20 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

विज्ञापन


दरअसल, खरगोन जिले के उन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र से करीब 3 साल पहले घर से स्कूल जाने का बोलकर निकलीं दो नाबालिक बालिकाएं लापता हो गई थीं। उनके परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इनमें से एक बालिका करीब 15 दिन बाद आरोपी सूरज के घर से पुलिस को मिली थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सूरज के साथ ही उसकी मां रेखा बाई को भी गिरफ्तार किया था। 
विज्ञापन


इस मामले के पैरवीकर्ता अधिकारी विशेष लोक अभियोजक सरिता चौहान ने बताया कि घटना 22 सितंबर 2021 की है। जिसके बाद पीड़िता को अभियुक्त सूरज के कब्जे से दस्तयाब किया गया था, तब उसने बताया था कि सूरज की मां ने उसे 15 दिन अपने घर रखा। इस दौरान आरोपी सूरज ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अपने माता पिता को कॉल मत लगाना, नहीं तो जान से मार दूंगा। इस मामले में आरोपी की मां ने पुलिस को सूचना नहीं दी, इसलिए उसे भी बराबर की सजा दी गई। कोर्ट ने आरोपी सूरज और पीड़िता को संरक्षण देने वाली रेखाबाई को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
जिला अभियोजन अधिकारी सरिता चौहान ने बताया कि एक 15-16 साल की नाबालिक लड़की और उसकी हमउम्र सहेली को दो लड़के साथ लेकर चले गए थे । जिस पर पुलिस ने लड़की की सहेली का चालान बाल न्यायालय में पेश किया था, और दूसरा चालान न्यायाधीश मिश्रा साहब की कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी सूरज की मां को भी दोषी माना। क्योंकि उसने इन्हें घर में संरक्षण दिया था और इस बात को पुलिस से छिपा कर रखा था।


जिला अभियोजन अधिकारी सरिता चौहान ने बताया कि पहली बार ऐसा साक्ष्य आया है कि न्यायालय ने धारा 368 में आरोपी के साथ उसकी मां को भी दोषी माना और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडित किया गया है। इस एक्ट में संरक्षण करने वाले को भी सजा देने का प्रावधान है। इसलिए न्यायालय ने आरोपी की मां को भी उतना ही दोषी मानते हुए दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed