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खरगोन उपद्रव: कर्फ्यू में आज सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रहेगी ढील, बैंकें भी खुलेंगी, अपर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Tue, 19 Apr 2022 09:04 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Tue, 19 Apr 2022 09:04 PM IST
सार
खरगोन कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी गई है। आज सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ढील रहेगी। इसके आदेश जारी हो गए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन कड़ी नजर रखेगा। राहत की बात है कि इस दौरान बैंकों को खोलने की भी अनुमति दी गई है।
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बुधवार को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ढील रहेगी।
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
खरगोन कर्फ्यू में राहत दी गई है। बुधवार को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ढील रहेगी। इसके आदेश जारी हो गए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन कड़ी नजर रखेगा। राहत की बात है कि इस दौरान बैंकों को खोलने की भी अनुमति दी गई है।
बता दें कि रामनवमी पर हुए उपद्रव के बाद खरगोन में कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ दिनों से दो-दो घंटे की ढील दी जा रही थी। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक बुधवार 20 अप्रैल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट मिलेगी। इस संबंध में अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने मंगलवार शाम को आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार यह छूट मेडिकल, दूध, फल, सब्जी, किराना, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक के साथ इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, बर्तन दुकान, हार्डवेयर मटेरियल, मिष्ठान, नमकीन भंडार, सैलून, खाद बीज और आटा चक्की के लिए लागू रहेगी। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में स्थित बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे।
शहरी क्षेत्र में स्थित बैंक और पोस्ट ऑफिस 10 अप्रैल को हुई घटना के बाद से बंद थे। बैंक बंद होने से शहरी क्षेत्र की अधिकांश एटीएम मशीनों के राशि खत्म हो चुकी है। इससे लोगों को असुविधा हो रही थी। बुधवार मिलने वाली छूट के दौरान वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोल पंप फिलहाल बंद ही रहेंगे। सकल हिन्दू समाज ने भी प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन को निरस्त कर दिया है, जिससे के चलते छूट के दौरान संबंधित दुकानें खुलेंगी।
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बता दें कि रामनवमी पर हुए उपद्रव के बाद खरगोन में कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ दिनों से दो-दो घंटे की ढील दी जा रही थी। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक बुधवार 20 अप्रैल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट मिलेगी। इस संबंध में अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने मंगलवार शाम को आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार यह छूट मेडिकल, दूध, फल, सब्जी, किराना, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक के साथ इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, बर्तन दुकान, हार्डवेयर मटेरियल, मिष्ठान, नमकीन भंडार, सैलून, खाद बीज और आटा चक्की के लिए लागू रहेगी। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में स्थित बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे।
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शहरी क्षेत्र में स्थित बैंक और पोस्ट ऑफिस 10 अप्रैल को हुई घटना के बाद से बंद थे। बैंक बंद होने से शहरी क्षेत्र की अधिकांश एटीएम मशीनों के राशि खत्म हो चुकी है। इससे लोगों को असुविधा हो रही थी। बुधवार मिलने वाली छूट के दौरान वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोल पंप फिलहाल बंद ही रहेंगे। सकल हिन्दू समाज ने भी प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन को निरस्त कर दिया है, जिससे के चलते छूट के दौरान संबंधित दुकानें खुलेंगी।
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दो लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया
खरगोन हिंसा में कथित रूप से शामिल दो लोगों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार दी। प्रभारी पुलिस अधीक्षक (एसपी) रोहित काशवानी ने बताया कि 10 अप्रैल की हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए तालाब चौक इलाके के निवासी नवाज और जकारिया मस्जिद इलाके के मोहसिन उर्फ नाटी के खिलाफ एनएसए लगाया गया।
उन्होंने कहा कि हिंसा के सिलसिले में 153 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 65 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। काशवानी ने लोगों से अपराधियों की पहचान करने में पुलिस की मदद करने का आग्रह किया।
खरगोन हिंसा में कथित रूप से शामिल दो लोगों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार दी। प्रभारी पुलिस अधीक्षक (एसपी) रोहित काशवानी ने बताया कि 10 अप्रैल की हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए तालाब चौक इलाके के निवासी नवाज और जकारिया मस्जिद इलाके के मोहसिन उर्फ नाटी के खिलाफ एनएसए लगाया गया।
उन्होंने कहा कि हिंसा के सिलसिले में 153 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 65 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। काशवानी ने लोगों से अपराधियों की पहचान करने में पुलिस की मदद करने का आग्रह किया।
