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Khandwa News: घासलेट डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बेटी के बयान पर हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा
Sun, 02 Jun 2024 09:44 AM IST
खंडवा ब्यूरो
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
Published by: खंडवा ब्यूरो
Updated Sun, 02 Jun 2024 09:44 AM IST
सार
मृतका की बेटी ने बताया कि उसका पिता बार-बार दहेज और नाना से रुपए लाने के लिए मां के साथ मारपीट करते थे। 24 नवंबर 2019 की शाम को भी पिता ने मां के साथ विवाद किया। बात बढ़ने पर उन्होंने मां पर कुप्पी में भरा घासलेट उड़ेलकर आग लगा दी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
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कोर्ट का फैसला हत्यारे को मिला आजीवन कारावास
विस्तार
मध्यप्रदेश के खंडवा नगर के इंदौर नाका क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को जलाकर मारने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। खंडवा एडीपीओ हरिप्रसाद बांके के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी के साथ दहेज को लेकर अक्सर मारपीट करता था। इसी बीच एक दिन उसने पत्नी पर घासलेट डालकर जिंदा जला दिया। पीड़िता ने आप बीती मृत्यु से पहले दिए बयान में बताई थी। वहीं, इसकी शिकायत मृतका की बेटी ने पुलिस से की थी।
खंडवा नगर के रहने वाले श्याम सेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। श्याम ने अपनी पत्नी पिंकी को घासलेट डालकर जिंदा जला दिया था। पिंकी के बयान और परिजनों के सबूत से श्याम सेन को यह सजा मुकर्रर हुई है। एडीपीओ हरिप्रसाद बांके ने बताया कि मृतका पिंकी की लड़की रानी ने थाना पदमनगर में इसको लेकर रिपोर्ट लिखाई थी। जानकारी के अनुसार पिंकी की दूसरी शादी आरोपी श्याम सेन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी श्याम पिंकी के साथ मारपीट करता रहता था।
बेटी ने बताई पिता की करतूत
आरोपी की पुत्री रानी ने बताया कि उसका पिता बार-बार दहेज और नाना से रुपए लाने के लिए मां पिंकी को तंग करते थे। गणेश चतुर्थी के पहले पिता श्याम को उसके नाना नानी और अन्य लोगों ने कर्जा लेकर 33 हजार रुपये दिये थे। लेकिन, पिता उसकी मां को और रुपये लाने की बात को लेकर मारपीट करता रहता था। 24 नवंबर 2019 की शाम को भी पिता ने मां के साथ विवाद किया। बात बढ़ने पर उन्होंने मां पर कुप्पी में भरा घासलेट उड़ेलकर आग लगा दी।
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मौत से पहले दिया बयान
एडीपीओ बांके के अनुसार विवेचना के दौरान घायल पिंकी के विडियोग्राफी कथन लिए गए थे। जिसमें उसने आरोपी द्वारा उसके साथ की गई घटना के बारे में बताया था। कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने भी पिंकी के मृत्युकालीन कथन लिए थे। जिसमें भी पीड़िता ने घटना के बारे में बताया था। पिंकी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी श्याम को गिरफ्तार किया और अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
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खंडवा नगर के रहने वाले श्याम सेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। श्याम ने अपनी पत्नी पिंकी को घासलेट डालकर जिंदा जला दिया था। पिंकी के बयान और परिजनों के सबूत से श्याम सेन को यह सजा मुकर्रर हुई है। एडीपीओ हरिप्रसाद बांके ने बताया कि मृतका पिंकी की लड़की रानी ने थाना पदमनगर में इसको लेकर रिपोर्ट लिखाई थी। जानकारी के अनुसार पिंकी की दूसरी शादी आरोपी श्याम सेन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी श्याम पिंकी के साथ मारपीट करता रहता था।
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बेटी ने बताई पिता की करतूत
आरोपी की पुत्री रानी ने बताया कि उसका पिता बार-बार दहेज और नाना से रुपए लाने के लिए मां पिंकी को तंग करते थे। गणेश चतुर्थी के पहले पिता श्याम को उसके नाना नानी और अन्य लोगों ने कर्जा लेकर 33 हजार रुपये दिये थे। लेकिन, पिता उसकी मां को और रुपये लाने की बात को लेकर मारपीट करता रहता था। 24 नवंबर 2019 की शाम को भी पिता ने मां के साथ विवाद किया। बात बढ़ने पर उन्होंने मां पर कुप्पी में भरा घासलेट उड़ेलकर आग लगा दी।
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मौत से पहले दिया बयान
एडीपीओ बांके के अनुसार विवेचना के दौरान घायल पिंकी के विडियोग्राफी कथन लिए गए थे। जिसमें उसने आरोपी द्वारा उसके साथ की गई घटना के बारे में बताया था। कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने भी पिंकी के मृत्युकालीन कथन लिए थे। जिसमें भी पीड़िता ने घटना के बारे में बताया था। पिंकी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी श्याम को गिरफ्तार किया और अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
