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Katni: विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर 19 पटाखे के थोक व्यापारियों का लाइसेंस निलंबित, बताई ये वजह
Sat, 10 Feb 2024 10:32 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 10 Feb 2024 10:32 PM IST
सार
विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर 19 पटाखे के थोक व्यापारियों का लाइसेंस निलंबित हुआ है। साथ ही निलंबित करने की वजह भी बताई गई है।
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जिलाधिकारी अवि प्रसाद
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कटनी कलेक्टर ने नियमों के उल्लंघन करने पर जिले के 19 पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। दरअसल, हरदा हादसे के बाद से ही कलेक्टर अवि प्रसाद ने संयुक्त टीम गठित करते हुए जिले भर के पटाखे के थोक और फुटकर विक्रेताओं के साथ ही खदानों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक सामग्री के भंडारण की जांच के निर्देश जारी किए थे। उसके बाद जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने आजाद चौक, चाका स्थित गोदाम, इमलिया रोड में बनी 19 पटाखों की थोक दुकानों की मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करते हुए पंचनामा बनाया और कलेक्टर के समक्ष पेशकर दी।
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जांच की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अवि प्रसाद ने नियमों की अवेहलना होना पाया और विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 119 के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, माधवनगर थाना अंतर्गत इमलिया रोड में बनी 19 पटाखे की थोक दुकानें, पेट्रोल पंप से चंद कदमों की दूरी में बनी थी, जिसे जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थाई तौर पर लगाने की अनुमति दी थी। लेकिन पटाखा व्यापारियों ने यहां टीन शेड से ही एक-एक करके दुकान बना ली थी। जबकि नियम अनुसार पटाखे की दुकान और भंडारण के लिए आईटी और कंक्रीट से बनी होनी चाहिए। इन्हीं कारणों से कलेक्टर अवि प्रसाद ने विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 (2) एवं पेट्रोलियम तथा विस्फोटक नियंत्रक के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन पाया है।
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निलंबित हुए लाइसेंसधारियों में अनिल मनूरमानी, सुरेंद्र पोपटानी अनुज्ञप्ति, खेमचंद पोपटानी, नरेश वासवानी, जय कुमार गलानी, सौरभ पंजवानी, मुकेश चेलानी, देवीदास तुलस्यानी, प्रकाश कुमार नागदेव, विकास कुमार नागदेव, चंद्रपाल डोडानी, नंदलाल चेलानी, सुशील कुमार, अशोक भाषाणी, सुनील जसूजा, दीपक कुमार भागवानी, सतीश कुमार गलानी, अमित चेलानी और विनोद तीर्थानी जिनके पास एक समय मे आतिशबाजी की मात्रा 100 कि.ग्रा. को तत्काल प्रभाव से अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत निलंबित कर दिया है।
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हालांकि, कलेक्टर ने विस्फोटक नियम 2008 के तहत निलंबित किए गए अनुज्ञप्तियों को निलंबन के आदेश की पुष्टि किए जाने से पूर्व सभी को एक अवसर हुए 13 फरवरी की शाम 4 बजे तक न्यायालय कलेक्टर में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इस दौरान उनसे इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण लिया जाएगा की टीन से निर्मित दुकान का संचालन करने पर विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 (2) के उल्लंघन पाए जाने पर उक्त निलंबन आदेश को क्यों न अंतिम कर दिया जाए।
