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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP News: Life imprisonment to two people who committed murder by stabbing.

MP News: चाकू मारकर हत्या करने वाले दो लोगों को आजीवन कारावास, 25-25 हजार का जुर्माना भी भरना होगा

Mon, 04 Dec 2023 11:05 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 04 Dec 2023 11:05 PM IST
सार

युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला लगभग साढ़े तीन साल पुराना है। 

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MP News: Life imprisonment to two people who committed murder by stabbing.
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जबलपुर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी शनि उर्फ बकरा चौधरी व निक्की वंशकार को आजीवन कारावास व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अदालत को बताया गया कि आरोपी शनि और निक्की ने 15 जून 2020 को गोलू उर्फ मोहित श्रीवास पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। उक्त मामले में रांझी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने दोनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन ने पैरवी की।
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