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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Life imprisonment to two people who murdered a child for ransom, strangled them after informing the police.

Jabalpur: फिरौती के लिए बालक की हत्या करने वाले दो लोगों को उम्रकैद, पुलिस को खबर करने पर घोंट दिया था गला

Thu, 21 Dec 2023 06:51 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 21 Dec 2023 06:51 PM IST
सार

फिरौती के लिए बालक का अपहऱण करने और उसकी हत्या करने वाले दो लोगों आजीवन कारावास की सुनाई गई है। उन पर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। 

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Life imprisonment to two people who murdered a child for ransom, strangled them after informing the police.
न्यायालय - फोटो : file photo

विस्तार

जबलपुर सेशन कोर्ट ने संजीवनी नगर निवासी एक तेरह वर्षीय बालक की फिरौती के लिए हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने जबलपुर निवासी आरोपी करण जग्गी व मलय राय को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही छह-छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 
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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक हेमलता दहल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों ने 15 अक्टूबर 2020 को मुकेश लांबा के तेरह वर्षीय पुत्र आदित्य लांबा का अपहरण कर लिया था। इसके बाद फिरौती की मांग की। शिकायत पर संजीवनी नगर पुलिस ने अपराध कायम किया। इसी बीच आरोपियों ने आदित्य की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव बिछुआ नहर के किनारे फेंक दिया था। जांच उपरांत पुलिस ने अदालत के समक्ष चालान पेश किया। जिसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।
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