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Jabalpur News: जादू-टोने के शक पर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, SCT की विशेष कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Sat, 10 Aug 2024 08:42 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sat, 10 Aug 2024 08:42 PM IST
सार

Jabalpur News: जादू टोने के शक में महिला की हत्या और उसके पति को गंभीर रूप से घायल करने वाले को जबलपुर जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

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Life imprisonment to the person who murdered on suspicion of witchcraft
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जादू टोने के शक में एक महिला की हत्या व एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के आरोपी कपिल यादव को अदालत ने दोषी करार दिया है। एससीएसटी के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि खमरिया पुलिस को 22 अप्रैल 2022 को सूचना मिली कि ग्राम पिपरिया में सौरभ पटेल के खेत में झगड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस को छेदीलाल गौड़ गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला। वहीं कुछ दूरी पर उसकी पत्नी रूकमणी बाई की लाश पड़ी थी।

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पुलिस को घायल छेदीलाल ने बताया कि वह पिपरिया में सिकमी में लिये खेत की चौकीदारी करता है और टपरिया बनाकर अपनी पत्नी  रुकमणी  के साथ रहता है। पूर्व में जब वह केनाल किनारे खेत में चौकीदारी करता था तो उसकी पहचान आरोपी कपिल यादव से हुई थी। जिसके बाद कपिल ने खुद की तबीयत खराब होने, गायों के मरने व के कारण उस पर व उसकी पत्नी रुकमणी पर जादू टोना का शक करते हुए विवाद किया था। इसके बाद 22 अप्रैल 2022 की दोपहर में कपिल यादव तलवार लेकर आया और दंपत्ति पर हमला कर दिया। जिससे छेदीलाल को गंभीर चोटे आ गई, वहीं उसकी पत्नी रूकमणी की बेरहमी से हत्या कर दी। शिकायत पर खमरिया पुलिस ने हत्या व हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

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सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी कपिल यादव को आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं सुश्री नवीता पिल्ल व अरुणप्रभा भारद्वाज ने पक्ष रखा।

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