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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur: The person who physically abused a minor was sentenced to 20 years and fined Rs 2,000.

Jabalpur: नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले को 20 साल की सजा, दो हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 19 Oct 2023 08:02 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 19 Oct 2023 08:02 PM IST
सार

नाबालिग को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोप था कि वह नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और मंदिर में शादी कर ली। फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 

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Jabalpur: The person who physically abused a minor was sentenced to 20 years and fined Rs 2,000.
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एक नाबालिग को भगाकर ले जाकर उसके साथ मंदिर में शादी कर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी गोलू पटेल को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने गोलू को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 29 मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने रांझी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी 28 मार्च को सुबह 11 बजे स्कूल जाने का कहकर निकली थी, उसके बाद वापस नहीं आई। कोई उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने गुम इंसान कायम कर पीडि़ता को ढूंढ निकाला। उसने बताया कि गोलू पटेल उसे भोपाल ले गया और उसके बाद विदिशा, जहां मंदिर में उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद गोलू और उसके बीच शरीरिक संबंध बने। 
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पुलिस ने मामले में दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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