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Jabalpur: कृषकों को परेशान करने वालों पर एसपी करें कार्रवाई, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Mon, 04 Sep 2023 11:55 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 04 Sep 2023 11:55 PM IST
सार

जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने आवेदकों को कहा कि यदि अनावेदकगण परेशान करते हैं तो वे एसपी से शिकायत करें, जिस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे।
 

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Jabalpur: SP should take action against those harassing farmers, High Court gave orders
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मप्र हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ को कहा है कि वे याचिकाकर्ता कृषकों को परेशान करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने आवेदकों को कहा कि यदि अनावेदकगण परेशान करते हैं तो वे एसपी से शिकायत करें, जिस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे।
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यह मामला टीकमगढ़ निवासी बलिया अहिरवार और गंगाराम अहिरवार की ओर से दायर किया गया है। इसमें कहा गया कि उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए गांव के कुछ लोग उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में विजय राम यादव, विजय सिंह व लक्ष्मण यादव सहित अन्य ने उनके साथ मारपीट भी की थी। इसको लेकर पुलिस में कई शिकायतें की गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आवेदकों की ओर से कहा गया कि अनावेदकगण प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए पुलिस उनके खिलाफ  कार्रवाई नहीं कर रही है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि अगर अनावेदकगण फिर से परेशान करते हैं या कोई आपराधिक कदम उठाते हैं, तो एसपी को तत्काल शिकायत करें। एसपी शिकायत पर संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ  उचित कार्रवाई करें।
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