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Jabalpur News: 1,500 रुपये के लेन-देन पर हत्या, सोते समय पत्थर पटककर मार डाला

Thu, 27 Jun 2024 01:36 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: रवींद्र भजनी Updated Thu, 27 Jun 2024 01:36 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के जबलपुर में महज 1500 रुपये के लेन-देन के विवाद में एक मजदूर ने दूसरे को सोते समय पत्थर पटककर मार डाला। पैसे नहीं लौटाने पर एक मजदूर ने दूसरे को पीटा था। इसका ही बदला हत्या के रूप में लेने का मामला है।

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Jabalpur News: Murder over a transaction of Rs 1,500, killed by throwing stones while sleeping
जांच में जुटी पुलिस - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

 महज 1500 रुपये के लेन-देन को लेकर एक मजदूर ने दूसरे की सोते समय पत्थर पटककर हत्या कर दी। रुपये नहीं देने के कारण आरोपी मजदूर के साथ दूसरे ने मारपीट की थी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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गढा थाना प्रभारी निलेष दोहरे ने बताया कि सनी पटेल, उम्र 28 साल, निवासी पिडंरई थाना भेड़ाघाट गढ़ा, रेलवे स्टेशन के पास मजदूरी का काम करता था। युवक गढ़ा रेलवे स्टेशन पर सो जाता था। युवक का शव मंगलवार देर रात अंधमूक के समीप नग्न अवस्था में रक्त रंजित अवस्था में मिला था। शव के ऊपर मोटर साइकिल पड़ी हुई थी। पुलिस ने लाश को पंचनामा कार्यवाही के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। पुलिस को जांच के दौरान जानकारी मिली कि सनी से पप्पू कोरी नामक मजदूर ने 1500 रुपये उधार लिए थे। रुपये के लेन-देन के कारण शाम चार बजे दोनों में विवाद हुआ था। रुपये वापस नहीं लौटाने के कारण सनी ने पप्पू के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने अभिरक्षा में लेते हुए पप्पू से पूछताछ की तो उसके सनी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह मारने का बदला लेना चाहता था। रात के समय सनी अंधमूक बाईपास के पास सेन की दुकान के सामने सो रहा था। सोते समय उसने पत्थर से हमला कर सनी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
चरित्र संदेह पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी रोहिणी प्रसाद मेहरा को पाटन की अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश  कैलाश शुक्ल की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि तीन जनवरी 2020 को आरोपी  रोहिणी प्रसाद मेहरा पिता स्व. दुलीचंद मेहरा, 53 वर्ष, निवासी ग्राम झामर पाटन, ने अपनी पत्नी जानकी बाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत को बताया गया कि जानकी के बेटे पंकज ने पुलिस को सूचना देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी  थी।
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युवक के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
रांझी थाना क्षेत्र में मामूली बात पर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने आरोपी मंगल उर्फ संगीत कोल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि उक्त अर्थदंड की राशि  अपील अवधि उपरांत मृतक के उत्तराधिकारियों को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाए। अदालत के समक्ष प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर 2021 की रात्रि करीब नौ बजे मृतक गौरीशंकर तिवारी मुखर्जी चौक पाठक डेयरी के पास एक ठेले में फुल्की खाने गया था। जहां पर मानेगांव सिद्व नगर निवासी 19 वर्षीय आरोपी मंगल उर्फ संगीत कोल ने उसे कंटर कहकर बुलाया। इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई। संगीत कोल ने अपने पास रखा चाकू निकालकर गौरीशंकर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई थी।  

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