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Jabalpur News: तालाब तोड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Sat, 08 Jun 2024 11:58 AM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Sat, 08 Jun 2024 11:58 AM IST
सार
न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने पर जिला कलेक्टर ने तालाब तोड़ने का निर्णय लिया था। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में तालाब तोड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी किए हैं।
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कोर्ट फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जबलपुर हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने यूनिसेफ द्वारा निर्मित तालाब को तोड़ने के निर्णय पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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दअरसल, सिहोर जिले के ग्राम खडी निवासी 16 किसानों की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि उनके गांव में यूनिसेफ द्वारा साल 2002-03 में तालाब का निर्माण किया गया था। तालाब निर्माण का उद्देश्य था कि लोगों को पानी मिल सके। खेती करने के लिए किसान भी तालाब के पानी का उपयोग करते हैं।
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याचिका में कहा गया कि तालाब का निर्माण किसानों की जमीन पर किया गया था। जिसका उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया था। मुआवजा की मांग करते हुए संबंधित किसानों ने न्यायालय की शरण ली थी।
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न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने पर जिला कलेक्टर ने तालाब तोड़ने का निर्णय लिया है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में तालाब तोड़ने पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता नरिन्दरपाल सिंह रूपराह ने पैरवी की।
