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Jabalpur: आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा, चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

Thu, 15 Sep 2022 08:22 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 15 Sep 2022 08:22 PM IST
सार

आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। मामला तीन साल पुराना है। बच्ची को अकेला देख आरोपी ने घर में घुसकर वारदात की थी। 

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Jabalpur: Man sentenced to 10 years for raping an eight-year-old girl
court new - फोटो : istock

विस्तार

जबलपुर के सिहोरा में पॉक्सो के विशेष न्यायधीश सैफी दाउदी की अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सतीश उर्फ फटका को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने गोसलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मजदूरी का काम करती है। उसकी बड़ी लड़की जो कि आठ वर्ष की है। 23 जुलाई 19 को प्रतिदिन की तरह वह सुबह 9:30 बजे धान का रोपा लगाने गई थी। जब वह दोपहर 3 बजे अपने घर वापस आई तो मोहल्ले में रहने वाला लड़का सतीश उर्फ फटका उसके घर के कमरे के अंदर था, फिर उसे देखकर वह भाग गया। जब वह कमरे के अंदर गई तो उसकी लडकी रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि सतीश उर्फ फटका ने उसके साथ गलत काम किया।
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संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।
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