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Jabalpur High Court: तेजाब डालकर प्राणघातक हमला करने वालों को 10-10 साल की सजा, पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना
Tue, 31 Jan 2023 12:10 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 31 Jan 2023 12:10 PM IST
सार
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने प्राणघातक हमले के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को दस-दस साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर फायरिंग कर तेजाब डालकर प्राणघातक हमला करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे कोर्ट ने आरोपी टिल्ला उर्फ जित्तू और सुरेन्द्र को दस-दस साल के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरियादी आहत संतोष पटेल के द्वारा मौखिक सूचना इस आशय का दिया गया कि वह बजरिया पोलीपाथर स्थित अपने भाई मुन्ना पटेल के घर से 11 अगस्त 2016 की रात करीब 11 बजे अपनी मोटर साइकिल से अपने घर पुरानी पीपी कॉलोनी जा रहा था। उसी समय रात के करीब 11.15 बजे जैसे ही वह मयूर कला मंदिर के पास पहुंचा तो वहां अभियुक्त बबलू पंडित ने जान से मारने की नियत से उसके ऊपर गोली चलाई तो वह झुक गया। तब उसने अपने टिल्ला उर्फ जित्तू और सुरेन्द्र के साथ मिलकर उसके ऊपर तेजाब डाल दिया।
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बता दें कि पीड़ित वहां से भागकर अपनी जान बचाया और ग्वारीघाट थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। तेजाब उसके सिर में पीछे तरफ, पीठ, सीने, दोनों हाथ और गर्दन के पास पड़ने से चमड़ी उखड़ गई है। शिकायत पुलिस ने धारा-307 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी टिल्ला उर्फ जित्तू और सुरेन्द्र को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अजय कुमार जैन ने पक्ष रखा।
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