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Jabalpur: पूर्व महिला विधायक तथा MLA पुत्र को न्यायालय उठने तक की सजा, बहू को दी थी जान से मारने की धमकी

Fri, 08 Mar 2024 10:03 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 08 Mar 2024 10:03 PM IST
सार

न्यायालय ने भाजपा के बरगी विधायक नीरज सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह सहित गोलू सिंह को अदालत उठने तक की सजा व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इनके खिलाफ उनकी बहू ने परिवाद दायर किया था।
 

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Jabalpur: Former woman MLA and MLA's son will be punished, had threatened to kill his daughter-in-law
Court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह, विधायक पुत्र सहित एक अन्य पुत्र को एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने आरोपियों को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया गया। आरोपियों के खिलाफ उनकी बहू ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
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आवेदिका ज्योति सिंह की तरफ से दायर किए गए परिवाद में कहा गया था कि उसका विवाह प्रतिवादी प्रतिभा सिंह के पुत्र नितिन सिंह के साथ साल 2007 में हुआ था। उसके जेठ अनुराग उर्फ गोलू सिंह का विवाह उनके बाद हुआ था। जेठ के विवाह के बाद सुसराल पक्ष के लोग उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। जिसके कारण उनका पति उसे लेकर गांव में रहने लगा था। पति की हत्या के बाद सुसराल पक्ष उसे जबलपुर स्थित घर ले आए थे। सुसराल पक्ष द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस संबंध में उसने पुलिस तथा मुख्यमंत्री से की थी।
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परिवाद में कहा गया था कि सास प्रतिभा सिंह उनके बेटे नीरज सिंह, गोलू उर्फ अनुराग सिंह ने उसकी गैर उपस्थिति में उसके घर का ताला तोड़कर उसके समान की चेक किया था। जिस मकान में रहती थी, उसे खाली कराने के लिए 30 मार्च 2017 आरोपियों ने पुलिस की मिलीभगत से सामान फेंक दिया। इस दौरान आरोपियों ने उसके जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की थी। शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर ज्योति सिंह ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने भाजपा के बरगी विधायक नीरज सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह सहित गोलू सिंह को अदालत उठने तक की सजा व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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