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Jabalpur: दलित नाबालिग से रेप करने वाले को दोहरा आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये प्रतिकर भी देना होगा
Fri, 16 Dec 2022 07:56 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 16 Dec 2022 07:56 PM IST
सार
एक नाबालिग दलित लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
एक नाबालिग दलित लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने पीड़िता को 50 हजार रुपये प्रतिकर की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि 13 जून 2017 को पीड़िता के मजदूर पिता ने नाबालिग बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर नाबालिग की तलाश करते हुए उसे दस्तयाब किया था। नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि आरोपी शम्भू बर्मन उर्फ गुड्डू उसे अपने साथ ले गया था और जबरदस्ती दुष्कृत्य भी किया। पुलिस ने दुराचार, पॉक्सो व एसटी-एससी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।
सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।
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अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि 13 जून 2017 को पीड़िता के मजदूर पिता ने नाबालिग बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर नाबालिग की तलाश करते हुए उसे दस्तयाब किया था। नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि आरोपी शम्भू बर्मन उर्फ गुड्डू उसे अपने साथ ले गया था और जबरदस्ती दुष्कृत्य भी किया। पुलिस ने दुराचार, पॉक्सो व एसटी-एससी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।
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सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।
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