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Jabalpur: अस्पताल अग्निकांड में दो डॉक्टरों की अग्रिम जमानत खारिज, हादसे में आठ की हुई थी मौत

Wed, 17 Aug 2022 03:48 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 17 Aug 2022 03:48 PM IST
सार

जबलपुर जिला न्यायालय ने अस्पताल अग्निकांड के मामले में फरार दो डॉक्टरों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। कोर्ट को बताया गया था कि पूछताछ के लिए आवेदन दोनों फरार डॉक्टरों की गिरफ्तारी आवश्यक है। 

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Jabalpur: Anticipatory bail of two doctors rejected in the hospital fire, eight died in the accident
जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगने से आठ लोगों की मौत हुई थी। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

मध्य प्रदेश के जबलपुर के न्यू लाईफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड में आरोपी दो डॉक्टरों की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। प्रकरण में अस्पताल संचालक दो डॉक्टर सहित चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी बाकी है। 
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गौरतलब है कि हादसा एक अगस्त को हुआ था। इसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी, वहीं पांच लोग घायल हुए थे। मामले में विजय नगर पुलिस ने अस्पताल संचालक चार डॉक्टरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या तथा गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। प्रकरण में फरार चल रहे संचालक दो डॉक्टरों ने अग्रिम जमानत के लिए जिला न्यायालय में आवेदन दायर किया था। एडीजे आरपीएस चुंडावत ने सुनवाई के बाद आरोपी डॉ. निशिंत गुप्ता व डॉ. सुरेश पटेल के आवेदन को खारिज कर दिया। 
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि विजय नगर थाना क्षेत्रातंर्गत शिवनगर समीप स्थित न्यू लाईफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में गत 1 अगस्त को अग्निहादसा हुआ था। हादसे में संचालकों की लापरवाही सामने आई थी। उनकी फायर संबंधित प्रोवेजनल एनओसी मार्च में समाप्त हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने बिना अनुमति एक मंजिल का निर्माण कर लिया था। अस्पताल में आपातकाल द्वार सहित अन्य कोई सुरक्षा इंतजामात में कमियां थीं। इसके अलावा अस्पताल संचालन के लिए आवश्यक कई एनओसी भी प्राप्त नहीं की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। 
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प्रकरण में अस्पताल संचालक दो डॉक्टर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के लिए आवेदन दोनों फरार डॉक्टरों की गिरफ्तारी आवश्यक है। अभियोजन की तरफ से अग्रिम जमानत निरस्त करने का आग्रह किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से सहमत होते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
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