फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Five schools that collected arbitrary fees returned Rs 31 crore 51 lakh

Jabalpur: मनमानी फीस वसूलने वाले पांच स्कूल लौटाएं 31.51 करोड़, प्रशासन ने दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया

Wed, 20 Nov 2024 08:30 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 20 Nov 2024 08:30 PM IST
सार

जबलपुर प्रशासन ने पांच स्कूलों पर मनमानी फीस वृद्धि करने पर 31 करोड़ 51 लाख रुपये वसूलने का आदेश दिया है। इन स्कूलों ने 2017 से 2024 तक बिना अनुमति के अतिरिक्त फीस वसूली थी। स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया गया और 30 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।
 

विज्ञापन
Five schools that collected arbitrary fees returned Rs 31 crore 51 lakh
school fees

विस्तार

जबलपुर में प्रशासन ने मनमानी फीस वृद्धि करने वाले पांच स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए 31 करोड़ 51 लाख रुपये वसूलने का आदेश दिया है। इन स्कूलों द्वारा अभिभावकों से 2017 से 2024 के बीच बिना अनुमति के अतिरिक्त फीस वसूली गई थी। जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा समिति ने यह कार्रवाई की। इन स्कूलों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विज्ञापन


जिला शिक्षा समिति के द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन स्कूलों को 30 दिनों के भीतर उक्त राशि बैंक खातों में जमा करनी होगी। इन स्कूलों ने कुल 52 हजार बच्चों से फीस के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूले थे। जिन स्कूलों पर यह कार्रवाई की गई है उनमें एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य कॉन्वेट स्कूल, सेंट अगस्टीन स्कूल और अशोका हाल जूनियर और हाई स्कूल शामिल हैं।
विज्ञापन


एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल ने 13,149 बच्चों से 7 करोड़ 19 लाख रुपये, आदित्य कान्वेट स्कूल ने 10,075 बच्चों से 5 करोड़ 3 लाख रुपये, सेंट अगस्टीन स्कूल ने 8,240 बच्चों से 4 करोड़ 76 लाख रुपये और अशोका हाल जूनियर और हाई स्कूल ने 12,686 बच्चों से 10 करोड़ 67 लाख रुपये अतिरिक्त वसूले।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला शिक्षा समिति ने अब तक 25 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 160 करोड़ रुपये वापस करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, लगभग एक दर्जन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम के तहत की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed