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Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर अंतिम सुनवाई 12 को, भोपाल कोर्ट ने जारी किया था समन
Thu, 07 May 2026 11:35 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
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Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2026 11:35 PM IST
सार
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान की मानहानि याचिका मामले में राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट 12 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किए थे। मामला 2018 में झाबुआ की चुनावी सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान की मानहानि याचिका मामले में राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट 12 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किए थे। मामला 2018 में झाबुआ की चुनावी सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है।
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी
- फोटो : X-Rahul Gandhi
विस्तार
केंद्रीय मंत्री शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि के मामले में भोपाल जिला न्यायालय ने कांग्रेस सांसद व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को समन जारी किए थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका पर 12 मई को अंतिम सुनवाई निर्धारित की है।
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केन्द्रीय मंत्री तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए आवेदन पेश किया था। आवेदन में कहा गया था कि 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पनामा पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम शामिल है। इसके कारण शिकायतकर्ता व उसके परिवार की छवि धूमिल हुई है।
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एमपी एमएलए कोर्ट ने दिसम्बर 2024 को राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर उनके खिलाफ समन जारी किए थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में उक्त याचिका दायर की गई थी। याचिका पर पूर्व में हुई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि मई 2025 से बाद से एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा ऑर्डर शीट रिकॉर्ड में नहीं है। एकलपीठ ने प्रकरण की लेटेस्ट स्थिति के लिए कोर्ट की उक्त तारीख के बाद भी सभी ऑर्डर शीट प्रस्तुत करने के आदेश याचिकाकर्ता देते हुए अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। एकलपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए।
