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Jabalpur: अपराधिक अवमानना मामले में 23 अधिवक्ताओं को जवाब पेश करने मिला समय, कोर्ट के सामने किया था हंगामा
Thu, 04 May 2023 08:23 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Thu, 04 May 2023 08:23 AM IST
सार
तीन माह में 25 प्रकरणों के निराकरण के आदेश के खिलाफ पूरे प्रदेश में अधिवक्ता आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान उज्जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट के सामने अधिवक्ताओं ने आपत्तिजनक नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपराधिक अवमानना के मामले में उज्जैन जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सहित 23 अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किया था। अवमानना याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अनावेदक अधिवक्ताओं की तरफ से जवाब पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की है।
तीन माह में 25 प्रकरणों के निराकरण के आदेश के खिलाफ पूरे प्रदेश में अधिवक्ता आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान उज्जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट के सामने अधिवक्ताओं ने आपत्तिजनक नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। जिसे संज्ञान में लेने हुए हाईकोर्ट ने अवमानना प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अवमानना याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उज्जैन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक यादव, सचिव प्रकाश चौबे सहित 23 अधिवक्ताओं को अवमानना नोटिस जारी किए थे। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। जिसे युगलपीठ ने स्वीकार कर लिया।
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तीन माह में 25 प्रकरणों के निराकरण के आदेश के खिलाफ पूरे प्रदेश में अधिवक्ता आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान उज्जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट के सामने अधिवक्ताओं ने आपत्तिजनक नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। जिसे संज्ञान में लेने हुए हाईकोर्ट ने अवमानना प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अवमानना याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उज्जैन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक यादव, सचिव प्रकाश चौबे सहित 23 अधिवक्ताओं को अवमानना नोटिस जारी किए थे। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। जिसे युगलपीठ ने स्वीकार कर लिया।
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