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Jabalpur: बालक के साथ अननेचुरल सेक्स करने वाला भुगतेगा 20 साल की सजा, पहले शराब पिलाई फिर किया था घिनौना काम
Fri, 30 Sep 2022 09:15 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 30 Sep 2022 09:15 PM IST
सार
13 साल के बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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prison jail new
- फोटो : istock
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विस्तार
जबलपुर जिले के पनागर क्षेत्र में 13 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी राजकुमार बर्मन को पॉक्सो की विशेष अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 17 जून 2019 को पीड़ित बालक के पिता ने पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 वर्षीय बालक 16 जून 2019 की सुबह 11 बजे गांव में खेलने गया था, जो शाम तक घर नहीं आया। आसपास पता किया तो पता नहीं चला। रात नौ बजे पीड़ित बालक ने फोन करके बताया कि राजकुमार बर्मन (डंपर चालक) उसे घुमाने का लालच देकर साथ में ले गया। बालक ने ये भी बताया कि पहले बर्मन ने उसे शराब पिलाई फिर गंदा काम किया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार बर्मन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व धारा 377 के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा व 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 17 जून 2019 को पीड़ित बालक के पिता ने पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 वर्षीय बालक 16 जून 2019 की सुबह 11 बजे गांव में खेलने गया था, जो शाम तक घर नहीं आया। आसपास पता किया तो पता नहीं चला। रात नौ बजे पीड़ित बालक ने फोन करके बताया कि राजकुमार बर्मन (डंपर चालक) उसे घुमाने का लालच देकर साथ में ले गया। बालक ने ये भी बताया कि पहले बर्मन ने उसे शराब पिलाई फिर गंदा काम किया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार बर्मन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व धारा 377 के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा व 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।
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