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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur: The middle-aged who molested a minor was sentenced to three years, the court of Pox also imposed a fine of two thousand

जबलपुर: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अधेड़ को तीन साल की सजा, पॉक्सों की अदालत ने दो हजार का जुर्माना भी लगाया

Mon, 13 Dec 2021 08:00 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 13 Dec 2021 08:00 PM IST
सार

जिला अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तीन साल की सजा से दंडित किया है। पॉक्सों की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने 54 वर्षीय वहीद खान पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Jabalpur: The middle-aged who molested a minor was sentenced to three years, the court of Pox also imposed a fine of two thousand
फाइल फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

जिला अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तीन साल की सजा से दंडित किया है। पॉक्सों की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने 54 वर्षीय वहीद खान पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत को बताया गया कि पीड़िता की मां ने बेलबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी रोज़ाना ट्यूशन पढ़ने जाती है। 23 फरवरी 19 को ट्यूशन से जल्दी लौट आई। आरोपी वहीद खान ने पूछताछ की तो नाबालिग ने बताया कि दादाजी की तबीयत खराब है, चाचा डॉक्टर को बुलाने गए हैं। जब वह सीढ़ियों से उतर रही थी, उसी समय आरोपी वहीद खान ने उसके साथ छेडख़ानी की। जब उसने व उसके पति ने जाकर विरोध किया तो वहीद खान ने जान से मारने की धमकी दी। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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