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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur: One woman including husband and wife sentenced till the court rises, the court imposed a fine of 15-15 hundred on the three accused

जबलपुर: पति-पत्नि सहित एक अन्य महिला को कोर्ट उठने तक की सजा, अदालत ने तीनों आरोपियों पर 15-15 सौ का जुर्माना लगाया

Fri, 04 Feb 2022 06:37 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 04 Feb 2022 06:37 PM IST
सार

कोर्ट ने दो महिलाओं समेत तीन लोगों को दोषी मानते हुए कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित किया है। साथ ही उन पर 15-15 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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Jabalpur: One woman including husband and wife sentenced till the court rises, the court imposed a fine of 15-15 hundred on the three accused
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

एक महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पति-पत्नि व एक अन्य महिला को अदालत ने दोषी करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। जेएमएफसी दीक्षा तनेजा की अदालत ने आरोपी देवेन्द सिंह, रत्ना ठाकुर, नीलू राजपूत को कोर्ट उठने तक की सजा एवं 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरियादिया ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2013 में उसका विवाह भूकंप कॉलोनी में रहने वाले टीकाराम बिल्थरे से हुआ था। 17 सितंबर की सुबह 11:00 बजे उनके घर के सामने रहने वाले नीलू राजपूत, रत्ना ठाकुर और रत्ना का पति गालियां देने लगे। उसने विरोध किया तो रत्ना ठाकुर, नीलू उससे मारपीट करने लगी और उसका पति आया तो उसने भी प्रार्थीया के सिर को पकड़कर झूमा झपटी करने लगा व उसके दाहिंने हाथ की उंगलियां मरोड़ दीं। मौके पर मोहल्ले वालों ने बीच-बचाव किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं वर्षा मेहता ने पक्ष रखा।
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