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जबलपुर: मोबाइल तोड़ने के विवाद पर हत्या करने वाले दो युवकों को उम्रकैद
Fri, 17 Dec 2021 01:54 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Fri, 17 Dec 2021 01:54 PM IST
सार
जबलपुर की जिला अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया। मामला 2018 का है, जब दोनों आरोपियों ने मोबाइल तोड़ने के विवाद पर एक युवक की हत्या कर दी थी।
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अदालत ने आरोपियों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- फोटो : Social Media
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विस्तार
जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईसाई मोहल्ले में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पीड़ित का जुर्म इतना था कि उसके हाथ से मोबाइल गिरकर टूट गया था। इस पर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आरोपियों ने पत्थर पटक-पटककर उसकी हत्या कर दी थी।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी अनिल तिवारी ने बताया कि गोरखपुर निवासी विवेक तिवारी, उम्र-24 वर्ष और ऋषि एंथोनी, उम्र- 27 वर्ष, ने 12 जनवरी 2018 को गुप्तेश्वर गणेश मंदिर के पास ईसाई मोहल्ला रोड पर संजू यादव की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दरअसल, विवेक का मोबाइल संजू के हाथ से गिरकर टूट गया था। इसके बाद विवेक ने ऋषि के साथ मलिकर उसकी हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुए वाहन व आरोपियों के कपड़े भी बरामद किए थे। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी अनिल तिवारी ने बताया कि गोरखपुर निवासी विवेक तिवारी, उम्र-24 वर्ष और ऋषि एंथोनी, उम्र- 27 वर्ष, ने 12 जनवरी 2018 को गुप्तेश्वर गणेश मंदिर के पास ईसाई मोहल्ला रोड पर संजू यादव की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दरअसल, विवेक का मोबाइल संजू के हाथ से गिरकर टूट गया था। इसके बाद विवेक ने ऋषि के साथ मलिकर उसकी हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुए वाहन व आरोपियों के कपड़े भी बरामद किए थे। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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