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Indore Temple Accident: अवैध निर्माण पर निगम ने दिया था नोटिस, अध्यक्ष ने कहा था- हिन्दुओं को भड़काओ मत
Thu, 30 Mar 2023 08:10 PM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Thu, 30 Mar 2023 08:10 PM IST
सार
- रहवासी कर रहे थे अतिक्रमण हटाने की शिकायत तब ध्यान नहीं दिया
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मंदिर की बावड़ी की धत गिरने से उसने 50 से अधिक लोग गिर गए
- फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
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विस्तार
इंदौर के स्नेह नगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पर बावड़ी की छत पर बैठकर 50 से अधिक लोग पूजा कर रहे थे। उसी वक्त छत धंसने से लोग बावड़ी में जा गिरे। इस मामले में अब प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। रहवासी लंबे समय से निगम, कलेक्टर और अन्य विभागों को यहां चल रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत कर रहे थे लेकिन कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा था। वहीं अब हादसे के बाद निगम ने मंदिर ट्रस्ट को निर्माण हटाने का आदेश दिया है। आदेश श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी के नाम पर जारी हुआ है।
आदेश में लिखा गया है कि स्कीम नंबर 31 स्थित सर्वोदय नगर स्नेह नगर पटेल नगर स्थित पानी की टंकी गार्डेन पर किए जा रहे आरसीसी के पक्के निर्माण के संदर्भ से पूर्व में आपको संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। उक्त पत्र का जवाब आपके द्वारा पत्र आवक क्रमांक 168 दिनांक 24.04.2022 को दिया गया था जिसमें आपके द्वारा जीर्ण शीर्ण पूराने मंदिर के जीर्णोद्धार एवं बावड़ी को खोलने की बात सभी रहवासियों के सहयोग से किए जाने का उल्लेख किया गया था। आपके द्वारा बिना नगर निगम की सक्षम स्वीकृति के एवं टीएनसीपी द्वारा स्वीकृत लेआउट में गार्डन की रिक्त भूमि पर नवीन डोबरे खोदकर एवं कालम बीम डालकर गार्डन की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है/किया जा रहा है। जिससे आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब आधारहीन होने से एवं रहवासी संघ द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने से अस्वीकार किया जाता है।
अतः आपको इस पत्र के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि आप उक्त पत्र प्राप्ति के 07 दिवस में उक्त सम्पूर्ण निर्माण स्वयं हटा लें। समयसीमा में उक्त अवैध निर्माण/अतिक्रमण नहीं हटाने की दशा में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 एवं भूमि विकास नियम 2012 के नियम (3) के अधीन किए गए अतिक्रमण/अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी रहेंगे। साथ ही नियमानुसार रिमूव्हल आदि के व्ययों की वसूली आपसे की जाएगी।
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निगम के नोटिस पर अध्यक्ष ने कहा था हिन्दुओं को भड़काओ मत
निगम ने जब मंदिर निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया तो अध्यक्ष सेवाराम गलानी ने जवाब में लिखा था कि यह न सिर्फ हिन्दू धर्म के सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि हिन्दुओं की भावनाओं को भड़काने का कार्य है। जिससे कि आसपास के रहवासी एवं हिन्दुओं में अशांति एवं भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कने की आशंका है कि हिन्दू धर्म एवं हिन्दुओं की भावनाओं को देखते हुए जनहित में हिन्दू भावनाओं के विपरीत मंदिर जीर्णोद्धार के कार्य में बाधा न पहुंचाकर उन्माद को फैलने से रोकने का कार्य करते हुए प्रेषित सूचना पत्र को नस्तीबद्ध कर मंदिर जीर्णोद्धार में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। गौरतलब है कि सेवाराम भाजपा से इस क्षेत्र में पूर्व पार्षद भी रह चुका है।
रहवासी पहले ही इस मामले में शिकायत कर चुके थे, पढ़ें उसकी पूरी खबर
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आदेश में लिखा गया है कि स्कीम नंबर 31 स्थित सर्वोदय नगर स्नेह नगर पटेल नगर स्थित पानी की टंकी गार्डेन पर किए जा रहे आरसीसी के पक्के निर्माण के संदर्भ से पूर्व में आपको संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। उक्त पत्र का जवाब आपके द्वारा पत्र आवक क्रमांक 168 दिनांक 24.04.2022 को दिया गया था जिसमें आपके द्वारा जीर्ण शीर्ण पूराने मंदिर के जीर्णोद्धार एवं बावड़ी को खोलने की बात सभी रहवासियों के सहयोग से किए जाने का उल्लेख किया गया था। आपके द्वारा बिना नगर निगम की सक्षम स्वीकृति के एवं टीएनसीपी द्वारा स्वीकृत लेआउट में गार्डन की रिक्त भूमि पर नवीन डोबरे खोदकर एवं कालम बीम डालकर गार्डन की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है/किया जा रहा है। जिससे आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब आधारहीन होने से एवं रहवासी संघ द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने से अस्वीकार किया जाता है।
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अतः आपको इस पत्र के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि आप उक्त पत्र प्राप्ति के 07 दिवस में उक्त सम्पूर्ण निर्माण स्वयं हटा लें। समयसीमा में उक्त अवैध निर्माण/अतिक्रमण नहीं हटाने की दशा में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 एवं भूमि विकास नियम 2012 के नियम (3) के अधीन किए गए अतिक्रमण/अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी रहेंगे। साथ ही नियमानुसार रिमूव्हल आदि के व्ययों की वसूली आपसे की जाएगी।
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निगम के नोटिस पर अध्यक्ष ने कहा था हिन्दुओं को भड़काओ मत
निगम ने जब मंदिर निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया तो अध्यक्ष सेवाराम गलानी ने जवाब में लिखा था कि यह न सिर्फ हिन्दू धर्म के सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि हिन्दुओं की भावनाओं को भड़काने का कार्य है। जिससे कि आसपास के रहवासी एवं हिन्दुओं में अशांति एवं भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कने की आशंका है कि हिन्दू धर्म एवं हिन्दुओं की भावनाओं को देखते हुए जनहित में हिन्दू भावनाओं के विपरीत मंदिर जीर्णोद्धार के कार्य में बाधा न पहुंचाकर उन्माद को फैलने से रोकने का कार्य करते हुए प्रेषित सूचना पत्र को नस्तीबद्ध कर मंदिर जीर्णोद्धार में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। गौरतलब है कि सेवाराम भाजपा से इस क्षेत्र में पूर्व पार्षद भी रह चुका है।
रहवासी पहले ही इस मामले में शिकायत कर चुके थे, पढ़ें उसकी पूरी खबर
