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Indore News: मतदान केन्द्र और उसके आसपास 100 मीटर में फोटो वीडियो लेने पर प्रतिबंध
Sat, 11 May 2024 03:04 PM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Sat, 11 May 2024 03:04 PM IST
सार
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने जारी किए आदेश, नियम तोड़ने वाले पर होगी कार्रवाई।
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EVM, VVPAT
- फोटो : ANI (File)
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विस्तार
इंदौर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए तथा मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मतदान केन्द्रों तथा उसकी 100 मीटर की परिधि में मतदान वाले दिन 13 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक फोटो एवं वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह उक्त क्षेत्र में मोबाईल/सेल्यूलर/कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार मतदान के दिन 13 मई 2024 को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्रों के भीतर तथा 04 जून 2024 को मतणगना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, वीडियोग्राफी को प्रतिबन्धित किया गया है।
इसी प्रकार मतदान के दिन 13 मई 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना के दौरान उपरोक्त स्थलों की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को भी प्रतिबन्धित किया गया है। यह प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नही होंगे। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार मतदान के दिन 13 मई 2024 को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्रों के भीतर तथा 04 जून 2024 को मतणगना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, वीडियोग्राफी को प्रतिबन्धित किया गया है।
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इसी प्रकार मतदान के दिन 13 मई 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना के दौरान उपरोक्त स्थलों की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को भी प्रतिबन्धित किया गया है। यह प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नही होंगे। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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