Indore News: शहर के पांच पाइंटों से गुजरा था जान लेने वाला ट्रक, रिपोर्ट कोर्ट में पेश
याचिका में इंटरविनर बनकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इनानी पेश हुए। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम बनाकर ट्रकों को प्रवेश देना बंद कर दिया है, जबकि आवश्यक सामान भारी ट्रकों से आता है।
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एरोड्रम रोड पर चार लोगों की जान लेने वाले और पंद्रह से ज्यादा लोगों को घायल करने वाले ट्रक को लेकर हाईकोर्ट में लगी याचिका की सुनवाई शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने की। हाईकोर्ट में न्याय मित्र और अधिवक्ता ने रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि इंदौर के पांच पाइंटों से यह ट्रक गुजरा था। एक पुलिस पाइंट पर ट्रक रोका गया, लेकिन ड्रायवर ने किसी से बात कराई। इसके बाद ट्रक को जाने दिया गया।
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हाईकोर्ट ने पूछा कि वह कौन सा अफसर था? अगली सुनवाई में उसका नाम भी बताया जाए। याचिका की अगली सुनवाई दस नवंबर को होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एंट्री पाइंट के फुटेज प्रस्तुत करने को कहा था। उस बारे में भी जवाब मांगा गया। कोर्ट को बताया गया कि जिस जगह से ट्रक ने शहर में प्रवेश किया था, वहां कैमरे नहीं लगे हैं। हादसे के बाद वहां कैमरे लगा दिए गए हैं। इसके अलावा अफसरों को कहा गया कि वे एंट्री पाइंट पर सख्ती जारी रखें।
याचिका में इंटरविनर बनकर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इनानी पेश हुए। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम बनाकर ट्रकों को प्रवेश देना बंद कर दिया है, जबकि आवश्यक सामान भारी ट्रकों से आता है। कोर्ट ने कहा कि इंटरविनर को अपनी बात न्यायमित्र के जरिए रखना चाहिए।
केस फिर जबलपुर रैफर करने के निर्देश
इस केस को दोबारा जबलपुर रैफर करने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। अब इस केस की सुनवाई 10 नबंवर को होगी और इस केस से जुड़े जवाब ट्रैफिक विभाग को प्रस्तुत करना होंगे। बता दें, 15 सितंबर को एरोड्रम रोड पर एक ट्रक चालक ने नशे धुत होकर वाहन चलाते हुए दो किलोमीटर लंबे रास्ते में सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मारी थी। ट्रक के नीचे आए एक बाइक सवार को चालक रौंदता हुआ चल रहा था। इस बीच बाइक से पेट्रोल लीक हुआ और उसमें आग लग गई। आग से ट्रक का कैबिन जलने लगा। इसके बाद ट्रक बड़ा गणपति चौराहे से कुछ पहले रुका था। हादसे में चार लोगों की मौत हुई थी और 30 से ज्यादा घायल हुए थे।
