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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore News: Road and drinking water pipeline cave in due to excavation for a multi-story building; Municipal

Indore News:मल्टी बनाने के लिए की खुदाई से इंदौर में धंस गई सड़क और पेयजल लाइन, निगम ने ठोका जुर्माना

Sat, 27 Jun 2026 06:01 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओंकारेश्वर/ इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओंकारेश्वर/ इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sat, 27 Jun 2026 06:01 AM IST
सार

इंदौर के महालक्ष्मी नगर में एक बहुमंजिला इमारत की फाउंडेशन के लिए की गई गहरी खुदाई के कारण सड़क और नर्मदा पेयजल लाइन धंस गई। इससे 200 से अधिक घरों की जलापूर्ति प्रभावित हुई।नगर निगम ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Indore News: Road and drinking water pipeline cave in due to excavation for a multi-story building; Municipal
सड़क और नर्मदा पेयजल लाइन धंस गई। - फोटो : amar ujala

विस्तार

इंदौर के महालक्ष्मी नगर में एक मल्टी के निर्माण के लिए हो रही खुदाई के कारण नर्मदा लाइन और सड़क धंसने का मामला सामने आया है। बिल्डिंग निर्माता की इसमें लापरवाही सामने आने पर नगर निगम ने जुर्माना लगाया है। नर्मदा लाइन के पाइप खुदाई के कारण धंस गए, जिससे शुक्रवार को क्षेत्र में पानी की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। इससे लोग परेशान हुए।

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महालक्ष्मी नगर में मेसर्स परिमा डेवलपर्स ने बिल्डिंग की फाउंडेशन के लिए 30 फीट से अधिक गहराई तक खुदाई की। खुदाई के चारों तरफ शेड तो लगाए गए, लेकिन खुदाई सड़क के इतनी पास की गई कि शुक्रवार को बारिश के दौरान मिट्टी खिसकने लगी और सड़क का किनारा, फुटपाथ तथा नर्मदा पेयजल लाइन धंस गई।

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इससे करीब 20 मीटर लंबी पाइपलाइन प्रभावित हुई और 200 से अधिक घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। नगर निगम अधिकारियों को जब इसकी जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और पेयजल लाइन की मरम्मत का कार्य शुरू कराया। अधिकारियों ने जांच में पाया कि कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपायों एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही बरतने के कारण नर्मदा जलप्रदाय की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई।
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नगर निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मेसर्स परिमा डेवलपर्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य करने वाली सभी एजेंसियां एवं डेवलपर्स निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें और किसी भी प्रकार से नगर निगम की सार्वजनिक संपत्तियों एवं आधारभूत सुविधाओं को नुकसान न पहुंचाएं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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