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Indore News: मंदाकिनी दीक्षित निलंबित, सीएम ने लिया एक्शन, ब्लैकमेलिंग से परेशान शराब ठेकेदार ने दी थी जान

Sat, 06 Dec 2025 03:27 PM IST
अर्जुन रिछारिया अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Sat, 06 Dec 2025 03:27 PM IST
सार

Indore News: इंदौर के शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना की आत्महत्या मामले में वायरल वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास की सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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Indore News CM Mohan Yadav Excise Officer Mandakini Dixit Dinesh Makwana
मंदाकिनी दीक्षित और दिनेश मकवाना - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार

इंदौर के कनाड़िया गांव के शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना ने बीते 8 नवंबर को जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। ठेकेदार का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने आबकारी विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर मंदाकिनी दीक्षित पर रिश्वत के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था। दिनेश ने अपनी आत्महत्या के लिए मंदाकिनी दीक्षित को जिम्मेदार बताया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुरंत एक्शन लिया है। उनके निर्देश पर मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि दिनेश मकवाना की देवास में शराब की 5 दुकानें थीं। दिनेश के परिजन ने कनाड़िया थाने में 29 नवंबर को शिकायत कर मामले की जांच की मांग भी की थी।
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मंदाकिनी ने कहा मुझे भी ब्लैकमेल कर रहे थे
उधर, आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित ने भी देवास एसपी को आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि ठेकेदार मकवाना के परिजन उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। वे उनसे दो करोड़ रुपए में मामला सेटल करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने इससे जुड़े वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं। 
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया
सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जिला देवास के मदिरा ठेकेदार दिनेश मकवाना द्वारा आत्महत्या किए जाने के पूर्व एक वीडियो बनाया था। कथित वीडियो में जिले की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित के विरुद्ध अवैध राशि की मांग का गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की बात कही है।


दीक्षित पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अत्यन्त गंभीर श्रेणी के होकर, शासकीय सेवक के कर्तव्यों एवं दायित्वों के विपरीत होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम -3 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

अतएव राज्य शासन द्वारा मंदाकिनी दीक्षित जिला आबकारी अधिकारी, जिला देवास को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर रहेगा। मंदाकिनी दीक्षित को निलबंन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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