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इंदौर: दस साल की बच्ची की मौत के बाद क्लिनिक सील, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

Thu, 15 Oct 2026 07:03 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Thu, 15 Oct 2026 07:03 PM IST
सार

इंदौर में जूनी इंदौर स्थित हर्ष क्लिनिक में दस साल की बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमएचओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर क्लिनिक को बंद करवाकर संचालक और डॉक्टर पर भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है।

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INDORE NEWS - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार

इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में स्थित एक अवैध क्लिनिक में 10 साल की मासूम बच्ची की इलाज के दौरान हुई दर्दनाक मौत के बाद पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस की सिफारिश के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित हर्ष क्लिनिक को पूरी तरह से सील कर बंद करवा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जूनी इंदौर पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कराई थी। जांच में क्लिनिक के संचालन तथा इलाज की प्रक्रिया में गंभीर खामियां और भारी अनियमितताएं पाई गईं, जिसके आधार पर क्लिनिक संचालक और इलाज करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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एमवाय अस्पताल में बच्ची को मृत घोषित किए जाने के बाद खुला राज
प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय मासूम बच्ची को अस्वस्थ होने पर जूनी इंदौर क्षेत्र स्थित हर्ष क्लिनिक ले जाया गया था। वहां इलाज के दौरान जब बच्ची की हालत अचानक अधिक बिगड़ने लगी, तो उसे गंभीर स्थिति में तत्काल महाराजा यशवंतराव अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि एमवाय अस्पताल पहुंचने पर वहां तैनात डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि इस क्लिनिक में नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था और इलाज के लिए आवश्यक वैध शैक्षणिक डिग्रियों व दस्तावेजों से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे।
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पहले भी हो चुकी थी क्लिनिक में महिला की मौत, इसके बावजूद दोबारा खुला
मामले की विस्तृत जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है कि हर्ष क्लिनिक में पूर्व में भी इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो चुकी थी। उस समय भी शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को बंद करा दिया था। इसके बावजूद आरोपी संचालकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन दोबारा शुरू कर दिया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने क्लिनिक संचालक श्रीचंद बागेजा और इलाज करने वाले डॉ. ज्ञान एस. पंजवानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा एक सौ पांच सहित अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं में गंभीर अपराध दर्ज किया है।
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आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित
जूनी इंदौर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों नामजद आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसके साथ ही आरोपी डॉक्टर और संचालक की शैक्षणिक डिग्रियों, पंजीयन और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आने वाले अतिरिक्त तथ्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध आगे भी सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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