फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Former Executive Engineer sentenced to five years in prison and fined ₹25 lakh in a 24-year-old corrup

इंदौर : 24 साल पुराने भ्रष्टाचार के केस में पूर्व कार्यपालन यंत्री को पांच साल की जेल और 25 लाख का जुर्माना

Tue, 08 Sep 2026 08:41 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 08 Sep 2026 08:41 PM IST
सार

24 साल पुराने रिश्वत के मामले में कोर्ट ने सेवानिवृत्त लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री कैलाश चंद्र परवाल को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
Indore: Former Executive Engineer sentenced to five years in prison and fined ₹25 lakh in a 24-year-old corrup
जिला कोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सेवानिवृत्त हो चुके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को 24 साल पुराने केस में पांच साल की कैद और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। उन्हें इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और प्रकरण दर्ज किया था। मामला कोर्ट पहुंचा और फैसला आने में 24 साल लग गए। कोर्ट ने आरोपी को रिश्वत का दोषी माना और सजा सुनाई।

विज्ञापन

 

इंदौर की लोकायुक्त टीम ने 24 साल पहले मंडलेश्वर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री कैलाश चंद्र परवाल को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 8 सितंबर 2002 को केस दर्ज किया था और फैसला ठीक 24 साल बाद आया।

विज्ञापन



रिश्वत मामले के बाद लोकायुक्त विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में परवाल के खरगोन, देवास और इंदौर स्थित आवासों पर भी छापे मारे थे और बड़ी मात्रा में अनुपातहीन संपत्ति पकड़ी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

आरोपी ने अपने सेवाकाल में 34 लाख रुपये की आय की थी, लेकिन छापे में एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति मिली थी। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विशेष कोर्ट में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने बचाव के लिए सबूत और गवाह भी पेश किए, लेकिन कोर्ट ने उसे भ्रष्टाचार करने का दोषी माना। फैसला आने के बाद उसे सीधे जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed