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MP Vyapam Scam: व्यापमं घोटाले में बड़ा फैसला, इंदौर सीबीआई कोर्ट ने दस दोषियों को सुनाई पांच साल की सजा

Tue, 16 Dec 2025 11:20 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Tue, 16 Dec 2025 11:20 PM IST
सार

इंदौर की विशेष सीबीआई अदालत ने व्यापम घोटाले से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पटवारी भर्ती परीक्षा-2008 में फर्जीवाड़ा करने के दोषी पाए गए 10 आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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Indore: CBI court sentences 10 accused in Vyapam scam to five years' imprisonment
सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई दस आरोपियों को सजा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले में बड़ा फैसला आया है। इंदौर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को व्यापमं की पटवारी भर्ती परीक्षा-2008 में फर्जीवाड़ा के दोषी पाए गए दस आरोपियों को पांच-पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हर सजा पाने वालों पर तीन हजार का जुर्माना भी लगाया।

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यह मामला वर्ष 2008 में आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का है। इसमें उम्मीदवारों ने फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन घोटाला उजागर हो गया। हल्ला मचा तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। कोर्ट ने रामेश्वर, राकेश, देवेंद्र, चेतन, बलराम, हरपाल, गोपाल, जितेंद्र, दिनेश और दिग्विजय सिंह सोलंकी को सजा सुनाई है।
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2012 में एफआईआर, 2016 में चार्जशीट
इस मामले की शुरुआत 26 अक्टूबर 2012 को खंडवा जिले के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर से हुई थी। लंबी सुनवाई, साक्ष्य व गवाही के बात कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगे आरोपों को सिद्ध करने में सफल रहा है, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया। दस आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद और तीन-तीन हजार के जुर्माने से दंडित किया है। खंडवा पुलिस ने वर्ष 2016 में इस केस में चार्जशीट पेश की थी।

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