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Indore News: दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार को कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत

Sat, 04 Mar 2023 06:24 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Sat, 04 Mar 2023 06:24 PM IST
सार

जबलपुर निवासी महिला से सिंघार की दोस्ती हुई और दोनों साथ रहने लगे, वह सिंघार के भोपाल, धार और दिल्ली स्थित आवासों पर साथ रही
 

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Former minister Umang Singhar did not get anticipatory bail in rape case
पूर्व मंत्री उमंग सिंघार - फोटो : अमर उजाला, इंदौर

विस्तार

जबलपुर निवासी महिला द्वारा लगाए गए आरोप के बाद दुष्कर्म मामले में फंसे पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार को विशेष न्यायालय से राहत नहीं मिली। सिंघार ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने उनके अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया।
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महिला ने पुलिस को बताया था कि नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 के बीच विधायक सिंगार ने उसके साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किया। यह महिला खुद को सिंघार की पत्नी बताती है। महिला ने धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। महिला ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करने, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का भी आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला जबलपुर की है। 
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कार्यक्रम में हुई थी दोनों की मुलाकात
महिला का कहना है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सिंघार से परिचय हुआ था। दोनों के बीच फोन पर बात होने लगी। इसके बाद जब दोनों की मुलाकातें बढऩे लगीं तो सिंघार ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। बाद में दोनों साथ में रहने लगे। 
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महिला सिंघार के साथ दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल और धार स्थित आवास में रही। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। महिला ने सार्वजनिक रूप से शादी करने का कहा तो सिंघार आनाकानी करने लगे। अधिक दबाव में सिंघार ने भोपाल स्थित आवास में उससे शादी कर ली। इसके बाद दोनों में झगड़े होने लगे। महिला का कहना है कि सिंघार ने उन्हें कई बार प्रताडि़त किया। इसके बाद महिला कोर्ट पहुंची औरशारीरिक-मानसिक प्रताडऩा, दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य का केस दर्ज करवाया। 



 
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