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Mp News: नौ लाख की ली थी रिश्वत इंदौर में असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर और सीए को सजा

Sat, 17 Dec 2022 10:12 AM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Sat, 17 Dec 2022 10:12 AM IST
सार

सीबीआई मामलो की विशेष कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में आयकर विभाग के दो अफसर सहित सीए को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। टैक्स छुपाने के एवज में रिश्वत ली गई थी। 

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Assistant Income Tax Commissioner and CA were punished in Indore for taking a bribe of nine lakhs
सांकेतिक फोटो - फोटो : SOCIAL MEDIA

विस्तार

इंदौर में नौ लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के दो अफसरों और एक सीए को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।मामला वर्ष 2009 का है। सीए एसएस मुंदड़ा ने पैकेजिंग फर्म के संचालक से नौ लाख रुपये की रिश्वत लेकर इनकम टैक्स कमिश्नर पंकज गुप्ता को दी थी।

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इस काम में इनकम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे ने भी मदद की थी। दअसल गुप्ता ने पैकेजिंग फर्म का सर्वे किया था। रिकार्ड में 65 लाख का बकाया निकला था। फर्म के ठिकानों की जांच भी की गई थी, लेकिन बाद में मामला रफा-दफा करने के लिए रुपयों का दबाव बनाया गया।

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फर्म की इस टैक्स चोरी को छुपाने के लिए नौ लाख रुपये की रिश्वत ली गई। बाद में फिर फर्म की फाइल खुली तो मामले सामने आया और सीबीआई ने वर्ष 2009 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इनकम टैक्स के दोनो अफसर और सीए को रिश्वत लेने के माामले में दोषी माना और तीनों को तीन-तीन साल की सजा सुुनाई। इसके अलावा 10 हजार के अर्थदंंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल का सश्रम कारावास भी होगा।  

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